Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या को आरोपी को सजा सुनाई गई है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 68 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-06-05 22:55 IST

आरोपी की फाइल फोटो। (Pic: Newstrack)

Meerut News: मेरठ जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास व 68 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सजा 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि जनपद में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत थाना इंचौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 162/ 2020 धारा 302, 452 ,506 आईपीसी में थानाध्यक्ष इंचौली की सशक्त है व प्रभावी पैरवी सेल तथा का0 1529 रजत वत्स की प्रभावी पैरवी से आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त विनीत को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना तथा धारा 452 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास तथा ₹5000 जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी में 5 वर्ष कारावास तथा ₹5000 जुर्माना तथा मुकदमा अपराध संख्या 163 वर्ष 2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मैं मान्य न्यायालय द्वारा धारा 25ए आमर्स एक्ट में 3 वर्ष के कारावास तथा ₹3000 जुर्माना और धारा 27 ए एक्ट में 5 वर्ष के कारावास तथा ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है?

अपराध होने के बाद आरोपी के दोषी साबित होने और उसे सजा मिलने तक की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। कई केस में तो यहां तक देखा गया है कि आरोपी की सजा का ऐलान होने तक वो बुजुर्ग जाता है। कई बार कानून की खामियों का फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते हैं। पीड़ित पक्ष भी लंबे समय तक इंसाफ की आस में बैठा रहता है। इसी समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार ने 'ऑपरेशन कन्विक्शन' की शुरूआत की है। इसके तहत सूबे के सभी 75 जिलों में होने वाले रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसे 20 प्रमुख अपराधों का शामिल किया गया है। इस अपराध से जुड़े मामलों में तेजी से जांच खत्म करके 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने की बात कही गई है। 

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