अफवाहों से सावधान! मोटर बाइक या कार के लिए नहीं है कोई ड्रेस कोड
इसके अलावा बहुत से लोग वाहन की नंबर प्लेट पर अपने कार्यालय का नाम लिखा लेते है या अन्य कोई स्लोगन लिखा लेते है, यह भी मोटर व्हैकिल एक्ट-2019 के उल्घन का मामला हैं।
नये मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के आने के बाद से कई तरह की खबरे आ रही है। कही हेलमेट न पहनने पर कार का चालान हो रहा है तो कही किसी चालान की धनराशि वाहन की कीमत से ज्यादा बतायी जा रही है। इसी बीच एक खबर यह भी है कि वाहन चलाने के लिए भी डेªस कोड़ है और आप चप्पल, लुंगी या साड़ी पहन कर वाहन चलायेंगे तो आपका चालान कर दिया जायेगा।
इस संबंध में न्यूजट्रैक ने राजधानी लखनऊ के एसपी यातायात पुर्णेन्दु सिंह से बात की। एसपी यातायात ने सभी वाहनों के लिए ड्रेस कोड लागू होने की बात से इन्कार करते हुए बताया कि कार से ऊपर के जितने भी भारी वाहन है उन पर ही ड्रेस कोड लागू है। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों के लिए जो ड्रेस कोड़ है उसके मुताबिक वाहन चालक को खाकी टोपी, खाकी पैंट और जूते अनिवार्य है ।
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पुर्णेन्दु सिंह ने बताया कि जहां तक साड़ी-लुंगी व चप्पल की बात है तो इस मामले में केवल एडवाइजरी जारी की गयी है। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय साड़ी-लुंगी या चप्पल पहनने से वाहन चलाने में असुविधा होती है। लुंगी या साड़ी वाहन में फंस सकती है और दुर्घटना हो सकती है।
हेलमेट लगाना अनिवार्य है
उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहन पर अगर दो सवारी है तो दोनो को हेलमेट लगाना अनिवार्य है और इस पर भी चालान की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में दोनों सवारियों के हेलमेट नहीं पहनने पर करीब ढाई सौ चालान कट चुके है।
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एसपी यातायात ने बताया कि राजधानी लखनऊ में गलत जगह पर खड़े वाहनों का भी चालान किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए यातायात पुलिस की एक वैन पूरे शहर में दिन भर चक्कर लगाती है और गलत स्थान पर और गलत तरीके से खड़े वाहनों के फोटों खींच कर उनका चालान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गलत पार्किंग पर 600 रुपये का चालान का भुगतान करना होगा।
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इसके अलावा बहुत से लोग वाहन की नंबर प्लेट पर अपने कार्यालय का नाम लिखा लेते है या अन्य कोई स्लोगन लिखा लेते है, यह भी मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के उल्घन का मामला हैं। इसके साथ ही चैपहिया वाहन के पिछले शीशे पर कुछ भी अंकित करना या चित्रण करना भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लघंन है और इसके लिए 2000 हजार रुपये के दंड का प्राविधान है।