Mukhtar Ansari: जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज

Mukhtar Ansari: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को एमपी – एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Published By :  Deepak Kumar
Update: 2022-04-04 18:22 GMT

मुख्तार अंसारी। (Social Media)

Mukhtar Ansari: बांदा जेल (Banda Jail) में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को जबरदस्त झटका लगा है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को एमपी – एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोमवार को एमपी – एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव (Special Additional Chief Judicial Magistrate Ambrish Kumar Srivastava) ने सुनवाई करते हुए बाहुबली नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्या है मामला

लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके बेटों पर सरकार जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने का मामला दर्ज करवाया था। एफआईआई के मुताबिक, आरोपी मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी औऱ उमर अंसारी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी दबंगई के बल पर जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इतनी ही नही साजिश करके नक्शा पास कराकर मकान बनवा लिया। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पहले उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। बाद में मुख्तार के खिलाप भी साजिश रचने, धोखाधड़ी और कूटरचना के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराओं में चार्जशीट दायर की गई।

शनिवार को नहीं हो पाई थी सुनवाई

दरअसल जमानत अर्जी पर सुनवाई बीते शनिवार को ही होनी थी, लेकिन नवरात्र के पहला दिन होने के कारण जनपद के अदालत में वकीलों ने कोर्ट में काम का बहिष्कार किया था। लिहाजा मुख्तार की अर्जी पर सुनवाई सोमवार के लिए टल गई। बीते दिनों बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। उसी दिन मुख्तार की ओर से जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिसपर अदालत ने सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था।

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