Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट से हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार

Mukhtar Ansari in Muhammadabad Case Update: मामले में सभी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। एडीजीसी क्रिमिनल की ओर से लिखित बहस के लिए समय मांगा गया था

Update: 2023-05-17 11:14 GMT
Mukhtar Ansari News (Pic Credit - Social Media)

Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसलों की घड़ी आ गई है। पिछले दिनों गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब एक और मामले में आज फैसला सुनाया गया। बहुचर्चित कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था और इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला आ गया। इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। एडीजीसी क्रिमिनल की ओर से लिखित बहस के लिए समय मांगा गया था और इस कारण इस मामले को लेकर आज फैसला गया, मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट से हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है।

इस मामले में आएगा फैसला

बहुचर्चित कपिल देव सिंह हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगचार्ट भी तैयार किया गया था। गैंगस्टर के इस मामले को लेकर पहले 27 अप्रैल को ही फैसला आने वाला था मगर अब टालकर फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई है। कपिल देव हत्याकांड में मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मुख्तार के खिलाफ हत्या की कोशिश और गैंगस्टर मामले में भी मुकदमा दर्ज है।

मुख्तार पर साल 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना के दौरान इस मामले में मुख्तार को सह-आरोपी बनाते हुए 120 बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही कपिल देव हत्याकांड मामले में करंडा थाने में भी एक मामला दर्ज किया गया था। इन सभी मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया है।

मुख्तार को एक मामले में हो चुकी है सजा

इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार पर 307 के तहत 2009 मे मुहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज था। विवेचना के दौरान मुख्तार को इसमें सहअभियुक्त बनाते हुए 120 बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लियाकत अली ने मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए कहा कि घटना के समय उनका मुवक्किल जेल में था। गैंगस्टर के इस मामले को लेकर भी मुख्तार के खिलाफ आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।

इससे पूर्व गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के ही एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। पिछले महीने की 29 तारीख को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ था।

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