नवल किशोर घोटाले में दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 मार्च को

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ए के शुक्ल ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवल किशोर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ठेकेदार विनोद गुप्ता को भी दोषी करार दिया है किन्तु साथ ही एक अन्य अभियुक्त सीता गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

Update:2019-03-27 21:01 IST

लखनऊ : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ए के शुक्ल ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवल किशोर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ठेकेदार विनोद गुप्ता को भी दोषी करार दिया है किन्तु साथ ही एक अन्य अभियुक्त सीता गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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बुधवार को दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 मार्च को होगी।

बतातें चलें कि 11 जनवरी, 2013 को उप्र सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक (प्रशासन) आलोक दीक्षित ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। 10 जुलाई, 2013 को एसआईबी ने बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक नवल किशोर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। साथ ही यह भी कहा कि विवेचना अभी जारी है। इसके बाद दो जनवरी, 2014 को दाखिल आरोप पत्र में एसआईबी ने ठेकेदार विनोद गुप्ता व इसकी पत्नी सीता गुप्ता को भी आरोपी बनाया।

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22 जनवरी, 2014 को एसआईबी ने नवल किशोर के खिलाफ एक और आरोप पत्र दाखिल किया। जिसके मुताबिक अभियुक्तों पर पांच करोड़ 24 लाख एक हजार 738 रुपए के घोटाले का आरोप है।

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