Offensive Whatsapp Message :व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर कॉन्स्टेबल की नौकरी बहाली की याचिका खारिज

Offensive Whatsapp Message : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कॉन्स्टेबल की याचिका को खारिज करते हुए एक सख्त फैसला लिया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shraddha
Update:2021-09-03 23:23 IST

कॉन्टेबल की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज(कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Offensive Whatsapp Message : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक कॉन्स्टेबल (Constable) की याचिका को खारिज करते हुए एक सख्त फैसला लिया है। इस कॉन्स्टेबल ने एक अधिकारी को बदनाम करने के लिए 200 कर्मचारियों को आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेज (Offensive Whatsapp Message) भेजा था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन (Justice Manmohan) और जस्टिस नवीन चावला (Justice Navin Chawla) की बेंच ने इस कॉन्स्टेबल की याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कॉन्स्टेबल (Constable) को एक बार फिर से नौकरी से बहाल करने से इंकार कर दिया जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। हाईकोर्ट ने पाया था कि यह आपत्तिजनक व्हाट्सएप मैसेज अधिकारी को बदनाम करने के इरादे से वायरल किया गया था। इस मैसेज को कांस्टेबल ने 200 लोगों तक भेजा था। इस मैसेज के इरादे से कांस्टेबल व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश रच रहा था।


आपत्तिजनक व्हाट्सऐप मैसेज (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)


आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस की बेंच ने कहा याचिकाकर्ता कॉन्स्टेबल (Constable) ने जो मैसेज भेजा था उसके मुताबिक कंपनी कमांडर किसी वेश्या के साथ होटल के कमरे में थे। बेंच ने 1 सितम्बर को सुनाए गए आदेश में कहा गया है कि ऐसा आपत्तिजनक मैसेज अधिकारी की छवि खराब करने के इरादे से किया गया था। कांस्टेबल ने बिना सत्य का पता लगाए  व्हाट्सएप मैसेज (Whatsapp Message) को 200 कर्मचारियों को भेजा था।


दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा की याचिकाकर्ता ने एक व्हाट्सएप ग्रुप (whatsapp group) में मैसेज भेजा था। जिसमें सीआरपीएफ CRPF)के दो सौ कर्मचारी सदस्य थे और कांस्टेबल (Constable) उसका एडमिनिस्ट्रेटर था। बता दें कांस्टेबल ने सन्देश के साथ एक फोटो भी साझा किया था। जो इंटरनेट धीमे होने की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था।



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