नोएडा: मेट्रो व एक्सप्रेस-वे के समीप आवासीय भूखंड हुए महंगे

औद्योगिक विकास आयुक्त एवं चेयरमैन नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में नोएडा प्राधिकरण की 197वीं बोर्ड बैठक सेक्टर-29 स्थित एनएमआरसी में सम्पन्न हुई।

Update: 2023-06-15 11:37 GMT

नोएडा: औद्योगिक विकास आयुक्त एवं चेयरमैन नोएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में नोएडा प्राधिकरण की 197वीं बोर्ड बैठक सेक्टर-29 स्थित एनएमआरसी में सम्पन्न हुई।

बैठक में नोएडा के बायर्स को सुविधा किए जाने व उनके भवनों की लीजडीड , विकास परियोजनाओं, शहर को स्वच्छ से विकसित करने एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 27 पूरक एवं 6 अनुपूरक प्रास्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गए।

33 प्रस्तावों को बोर्ड द्बारा अनुमोदित किया गया। इस दौरान एक मार्च 2०19 के प्रस्तावों की पुष्टी की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण की रितु माहेश्वरी, ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद् भूषण व यमुना विकास प्राधिकरण के अरूण वीर सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

भूखंडो की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई

मेट्रो व एक्सप्रेस-वे समीप आवासीय भूखंड महंगे, वाणिज्यिक हुए सस्ते (सेक्टरों की बनाई श्रेणी) प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 के पश्चात भूमि की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। 2019-20 में प्राधिकरण के भूमि अर्जन, विकास एवं अनुरक्षण में बढ़े व्यय की समीक्षा की गई।

इसके बाद दो एफएआर वाले वाणिज्यिक भूखंडो की दरे पूर्व की तुलना में 15 प्रतिशत कम की गई। साथ ही 4 एफएआर वाले वाणिज्यिक भूखंडों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं, आवासीय भूखंडो की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

हालांकि कुछ सेक्टरों की श्रेणियों को उच्चीकत किया गया है। इसमे सेक्टर-14ए, 15ए एवं 44 के ए व बी ब्लाक को शामिल किया गया है। यही नहीं ऐसे आवासीय भूखंड जो मेट्रो के समीप है उनमे 5 प्रतिशत साथ ही एक्सप्रेस-वे समीप आवासीय भूखंडो में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

ग्रुप हाउसिंग व संस्थागत भूखंडो की वर्तमान दरों में भी 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक भूखंडो को भी बढ़ोतरी की इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

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120 एकड़ क्षेत्र में बनेगा मनोरंजन पार्क

सेक्टर-151ए में 120 एकड़ भूमि पर गोल्फ कोर्स, क्लब के अलावा एंडवेंचर स्पोर्टस यानी एक प्राकर का पर्यटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यहा एक हैलीपेड बनाने का प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसमे 90एकड़ क्षेत्र में गोल्फ कोर्स विकसित किया जाएगा इसके अलावा 20 एकड़ क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्टस व पीपीपी मॉडल पर 1० एकड़ क्षेत्रफल में हैलीपैड का निर्माण करने की योजना है।

वहीं, शहर में सांस्कतिक कार्यक्रमों के लिए नोएडा कनवेंशन एंड हबिटेट सेंटर के निर्माण को बोर्ड ने पास कर दिया है। यह कनवेंशन सेंटर सेक्टर-94 में बनाया जाना है। इसमे 2505 व 750 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो आडिटोरियम , 400 से 500 लोगों की क्षमता वाले छ बैंकेट हॉल , 150 कमरे का होटल, आर्ट गैलरी, ओपेन एयर थियेटर, रिटेल स्पेस एवं प्रदर्शनी स्थल इत्यादि सुविधाओं से इसे लबरेज किया जाएगा।

स्टार्टअप से मिलेगी शहर को रफ्तार

प्राधिकरण द्बारा स्टार्टअप हब विकसित करने के लिए दो स्थानों को चिन्हित किया गया है। इसमे 200 यूनिट से अधिक स्टार्टअप को स्थापित करने की योजना है।

इस योजना के लिए भूखंडा संख्या बी-187 फेज-2 नोएडा में निर्मित 2354 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं बॉटेनिकल गार्डन मल्टीलेल कार पाकिर्ंग के सातवें तल पर 27 हजार वर्गमीटर में स्टार्टअप यूनिट स्थापित किया जाना तय हुआ है।

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नवंबर तक बढ़ा दी गई रिशिड्यूलमेंट पालिसी

फ्लैट बायर्स को बिल्डर के माध्यम से अधिक से अधिक भवनों पर कब्जा दिलाया जाए इसके लिए प्राधिकरण ने रिशिड्यूलमेंट स्कीम को 3० नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अगस्त तक इस योजना को लागू किया गया था।

वहीं, बायर्स को राहत देते हुए प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। बकाया होने के चलते बायर्स की रजिस्ट्री नहीं होती थी। इन संभावनों को प्राधिकरण ने समा’ कर दिया है।

सब लीजडीड से पहले प्रतिफ्लैट वार प्राधिकरण के विभिन्न मदों में कुल देय राशि का 10 प्रतिशत धनराशि और जोड़ते हुए उस धनराशि के समानुपात प्रति फ्लैट की दर से धनराशि प्रा’ कर बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्री करने का निर्णय लिया है।

वहीं, डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए भूखंड के प्रिमियम के स्थान पर सिर्फ कार्यपूति हेतु अवशेष क्षेत्रफल के प्रीमियम पर टाइम एक्टेंशन के लिए शुल्क लिया जाएगा।

इसके अतरिक्त बिल्डर्स व ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में खरीदे गए अतरिक्त एफएआर के निर्माण के लिए अतरिक्त टाइम एक्टेंशन देने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह व्यवस्था ऐसे प्रकरणों पर ही लागू होगी जो भविष्य में एफएआर खरीदेंगे।

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