महाधिवक्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, याची पर 50 हजार रुपए जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका मंगलवार (02 मई) को खारिज कर दी। कोर्ट ने खुली अदालत में याची पर पचास हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है।

Update: 2017-05-02 19:28 GMT
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका मंगलवार (02 मई) को खारिज कर दी। कोर्ट ने खुली अदालत में याची पर पचास हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दुर्भावना से प्रेरित होकर सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर की गई थी।

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यह आदेश जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने एक स्थानीय वकील की ओर से दायर याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति गलत है क्योकि इसके लिए सरकार ने कोई प्रकिया विहित नहीं की थी। याची ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर का हवाला दिया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि नजीर मे प्रकिया तय करने जैसी कोई बात नहीं कही गई है।

 

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महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह

कौन हैं यूपी के नए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ?

-अवध बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद राघवेंद्र सिंह को प्रदेश सरकार के नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

-राघवेंद्र सिंह हरदोई के शाहाबाद से सांसद रह चुके हैं।

-हरदोई के रहने वाले राघवेंद्र सिंह लखनऊ खंडपीठ में 1980 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

-उन्होंने वकालत की शुरुआत 1977 में हरदोई से की थी।

-वह 1998 में शाहाबाद सीट से भाजपा सांसद निर्वाचित हुए थे।

-राघवेंद्र सिंह 2008 में अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे।

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