उपभोक्ता परिषद की पावर काॅर्पोरेशन से गुहार, मिनिमम चार्ज भी हो माफ
उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपी पावर कार्पोरेशन से मांग की है कि वह एलएमवी-2 के उपभोक्ताओं का अप्रैल माह का भी मिनिमम चार्ज माफ करे और जो भी यूनिट हो उसी के आधार पर बिजली बिल का भुगतान ले।
लखनऊ: उप्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपी पावर कार्पोरेशन से मांग की है कि वह एलएमवी-2 के उपभोक्ताओं का अप्रैल माह का भी मिनिमम चार्ज माफ करे और जो भी यूनिट हो उसी के आधार पर बिजली बिल का भुगतान ले। परिषद जल्द ही पूरे मामले को प्रदेश के ऊर्जामंत्री के सामने रखेगा और उनसे भी मिनिमम चार्ज भी समाप्त करने की मांग करेगा।
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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के समय शहरी वाणिजियक एलएमवी-2 के उपभोक्ताओ सहित अन्य छोटे उधोग के एक माह अप्रैल के फिक्स्ड चार्ज व डिमांड चार्ज पावर कार्पोरेशन ने माफ किया लेकिन पावर कार्पोरेशन ने वाणिजक उपभोक्ताओ के मामले में सही से निर्णय नहीं लिया क्यों की वाणिजयक उपभोक्तओ पर वर्तमान टैरिफ में फिक्स्ड चार्ज व मिनिमम चार्ज भी लगता है।
लॉकडाउन में ज्यादातर उपभोक्ताओ के संसथान बंद थे
ऐसे में लॉकडाउन पीरियड में जब सभी ज्यादातर उपभोक्ताओ के संसथान बंद थे तो बिजली का उपभोग बहुत ही नाममात्र या तो जीरो रहा होगा । ऐसे में उपभोक्तओ के ज्यादातर बिजली बिल 95 प्रतिशत मिनिमम चार्ज के आधार पर बना है इसमे उपभोक्तओ की क्या गलती जब उन्हे दुकान लॉकडाउन में बंद करने का आदेश था तो वह मिनिमम चार्ज क्यों भरे ऐसे में सभी उपभोक्ताओ के साथ नयाय तभी होगा जब इनके फिक्स्ड चार्ज और मिनिमम चार्ज दोनों माफ किए जाए।
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उन्होंने कहा वर्तमान में शहरी एलएमवी-2 के उपभोक्ताओ को टैरिफ आर्डर के अनुसार अप्रैल से सितम्बर तक 600 रुपये प्रति किलोवाट मिनिमम चार्ज देना है। ऐसे में अगर उपभोक्ता की दुकान बंद थी तो उसका बिजली का बिल मिनिमम चार्ज पर ही बनेगा । वर्तमान में वाणिजियक उपभोक्तओ को 330 से लेकर 450 रुपये तक का फिक्स्ड चाजप्रति किलोवाट देना पड़ता है और अगर उसका फिक्स्ड चार्ज जो 1 किलोवाट के लिए रुपया रुपया 330 प्रति किलोवाट है अप्रैल में माफ होगा तो ऐसे में उसे मिनिमम चार्ज 600 रुपये प्रति किलोवाट तो देना ही होगा।
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