Umesh Pal murder case: ग्रेटर नोएडा में अतीक अहमद के घर छापेमारी, अतीक के 2 बेटे भेजे गए बाल सुधार गृह
Umesh Pal murder case: उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में अतीक के मकान पर छापेमारी हुई है।
Umesh Pal murder case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case) में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रहे है। इसी सिलसिले में शनिवार (4 मार्च) को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में प्रयागराज और गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। बताया जाता है ग्रेनो के सेक्टर-36 में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) ने करीब 18 साल पहले ये घर खरीदा था।
उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस की छापेमारी जारी है। अतीक अहमद के ठिकानों पर पुलिसिया कार्यवाही जारी है। प्रयागराज पुलिस अतीक के गुर्गों की तलाश में अब तक कई जगहों पर दबिश और छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में भी प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की। बताया जाता है, अतीक अहमद का ये घर 2005 से उसके नाम है। प्रयागराज पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा- 2 पुलिस के साथ छापेमारी की। मकान के आसपास के लोगों से अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा मांगा है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Development Authority) ने सभी सूचनाएं सरकार को उपलब्ध करवा दी है।
अतीक के नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेजा
इस बीच, माफिया डॉन अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद स्थित बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों बेटों को भेजा गया है। अदालत को जवाब में पुलिस ने ये बातें बताई। जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम को अतीक के दोनों बेटे घूमते मिले थे। उनके नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है।
HC ने ख़ारिज की अशरफ की जमानत याचिका
वहीं, दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में अशरफ 2015 में दो लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोपी है।
राजू पाल हत्या के आरोपी फरहान की जमानत निरस्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल (Raju Pal Murder) और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या के आरोपी फरहान की जमानत भी निरस्त कर दी। अदालत ने ये आदेश 24 फरवरी को मारे गए उमेश पाल की जमानत निरस्त्रीकरण की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। फरहान को 24 नवंबर 2005 में सत्र न्यायालय ने जमानत दी थी।
'इसे स्वतंत्र छोड़ना गवाहों के जीवन को खतरा'
हाई कोर्ट ने फरहान की जमानत निरस्त करते हुए कहा, 'आरोपी बाहुबली अतीक अहमद गैंग का सदस्य भी है। जमानत पर छूटते ही उसने एक के बाद एक अपराध किए। देखने से प्रतीत होता है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का नहीं बल्कि अतीक अहमद का इकबाल बुलंद है।' कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को स्वतंत्र छोड़ना गवाहों और आम नागरिकों के जीवन सुरक्षा को खतरे में डालना है। अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश रद्द करते हुए जमानत निरस्त कर दी है।