Motor Driving School: निजी मोटर ड्राइविंग स्कूल को मिलेगी मान्यता

Motor Driving School: उतर प्रदेश के सभी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को 6 माह में विकसित करनी होगी व्यवस्था। मोटर ट्रेनिंग स्कूल को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की अनुमति से मान्यता प्राप्त होगी।

Update:2023-04-29 22:34 IST
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (फ़ोटो: सोशल मीडिया)

Motor Driving School: स्टेट्मेंट आफ़ पर्पस (एसओपी) के तहत निजी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को 6 माह में विकसित व्यवस्था करनी होगी। राज्य में निजी ड्राइविंग स्कूलों को नियमित करने के प्रयास के तहत परिवहन विभाग अब राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने वाले स्कूलों को मान्यता देगा। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव परिवहन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें निजी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही उन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त होगी।

अधिकारी ने कहा कि यह इन स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ड्राइविंग शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। सरकार ने आवश्यक बदलाव लाने के लिए स्कूलों को छह महीने का समय दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले वाहन सुरक्षित होने चाहिए। वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था स्कूल के पास,2 किमी से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों को असुविधा हो सकती है।


मोटर व्हीकल के लिए दिशा-निर्देश

एचएमवी और एलएमवी दोनों के लिए स्कूलों में 350 वर्ग फुट क्षेत्र का एक कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। एक प्रशिक्षक के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राधिकरण को जमा करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आवेदकों को विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रशिक्षण अवधि के आधार पर निश्चित अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त वाहन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा जबकि प्रशिक्षण के दौरान वाहन में केवल एक प्रशिक्षक एवं एक प्रशिक्षु को बैठने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण के उद्देश्य से गियर वाले या बिना गियर वाले दुपहिया वाहन, ई-रिक्शा और गाड़ियां, हल्के मोटर वाहनों और भारी यात्रियों के लिए कार, मध्यम और भारी वाहनों के लिए माल वाहनों का उपयोग किया जाएगा।

जमा होगी शुल्क राशि

शासकीय मान्यता हेतु विद्यालय के संचालिका को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास विद्यालय के रख-रखाव हेतु उपयुक्त उप परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैंक गारंटी 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी या जमा राशि पांच साल और छह महीने के लिए होगी। आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस राशि को जब्त कर सकता है।

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