Prof Vinay Pathak Corruption Case: प्रो. विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के मामले में 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Prof Vinay Pathak Corruption Case: कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक मामले की सुनवाई अब 10 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी।
Prof Vinay Pathak Corruption Case: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर विनय पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन अंतिम फैसला आज भी नहीं आ सका। प्रो. विनय पाठक के अधिवक्ता ने मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। वहीं न्यायालय ने राज्य सरकार को भी जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया व मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवम्बर की तारीख तय की है। हालांकि न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत प्रो. विनय पाठक को नहीं दी है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने प्रो. विनय पाठक की याचिका सुनवाई के लिये 10 नवंबर की अगली तारीख दी। प्रो. विनय मिश्रा के वकील एलपी मिश्रा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए, वहीं राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया व कहा गया कि यदि अगर याचिकाकर्ता को समय दिया जाता है तो सरकार को भी जवाबी हलफनामे के लिए समय दिया जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने को पांच नवम्बर तक पूरक शपथ पत्र की प्रति राज्य सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
जानिये क्या है पूरा मामला
प्रो. पाठक की ओर से दाखिल याचिका में इंदिरा नगर थाने में उनके और एक अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ़्तारी पर तत्काल रोक लगाने की याचना की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रो. पाठक और प्राइवेट कम्पनी के मालिक अजय मिश्र पर 29 अक्तूबर को इंदिरा नगर थाने में डेविड मारियो डेनिस ने केस दर्ज कराते आरोप लगाया है कि प्रो. पाठक के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान उसके कम्पनी के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला। उससे कुल एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली जबरन की जा चुकी है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वादी को अभियुक्तों से जान का खतरा है।