Raebareli News : जघन्य तिहरे हत्याकांड में अदालत ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Raebareli News : रायबरेली में आशनाई के चक्कर में हुए चर्चित जघन्य तिहरे हत्याकांड के आरोपी को अपर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा के बाद हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

Report :  Narendra Singh
Update:2024-06-10 19:43 IST

Raebareli News : रायबरेली में आशनाई के चक्कर में हुए चर्चित जघन्य तिहरे हत्याकांड के आरोपी को अपर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा के बाद हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बभनपुर गांव का है, जहां शिवकुमार यादव ने आशनाई के चक्कर में 2 मार्च 2020 को अपनी पत्नी मोनी व ढाई वर्ष की मासूम बच्ची अवनी समेत नौकर ननचू को सोते समय जिंदा जला कर मार दिया था और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की थी। पुलिस ने हत्यारोपी शिवकुमार यादव को लगभग 1 हफ्ते बाद गोवा में महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाते हुए होटल से गिरफ्तार किया था, जिसको पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर रायबरेली पहुंची और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में लंबी चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश विमल कुमार त्रिपाठी फास्ट्रैक कोर्ट तृतीय ने हत्यारोपी शिवकुमार को तिहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।

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