रविदास मेहरोत्रा को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित, कई वर्षेा से गैरहाजिर चल रहे थे

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने पिछली सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा को भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वे एक क्रिमिनल केस मेें गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भी जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अभियुक्त अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है

Update: 2018-03-14 15:46 GMT

लखनऊ: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने पिछली सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा को भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वे एक क्रिमिनल केस मेें गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भी जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अभियुक्त अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बदस्तूर फरार चल रहा है। जबकि मामला काफी पुराना है। उसके प्रभाव के चलते स्थानीय थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार में असफल रही है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से अपेक्षा की कि अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कराकर अदालत के समक्ष पेश कराना सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। अदालत ने उस रोज कृत कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है।

यह है मामला

एक कूड़ा घर गिराने के 23 साल पुराने मामले में अभियुक्त रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल है। यह प्रकरण थाना बाजारखाला से संबधित है। सम्मन प्राप्ति के बाद भी रविदास अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। 24 दिसंबर, 1995 को इस मामले की एफआईआर नगर निगम के कूड़ा निष्कासन प्रभारी नसीम अहमद ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक रविदास मेहरोत्रा व उनके साथियों ने रामनगर स्थित कूड़ा घर को गिराया और क्षति पहुंचाई।

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