इविवि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में आयोग, सरकार व विश्वविद्यालय से मांगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने तेलियरगंज के शिवम कुमार पाल की याचिका पर दिया है।

Update: 2019-06-07 16:47 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्टिंग की वैधता की चुनौती याचिका पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय व भारत सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने तेलियरगंज के शिवम कुमार पाल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र, आयोग के अधिवक्ता वी के शुक्ल, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता चंदन शर्मा व भारत सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल ने पक्ष रखा।

याचिका में यूजीसी रेग्युलेशन 2018 के परिशिष्ट 2 के टेबल 3-ए को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 के विपरीत होने के कारण असंवैधानिक घोषित करने तथा केवल साक्षात्कार से चयन न कर पारदर्शी उद्देश्यपूर्ण चयन प्राक्रिया अपनाये जाने की मांग की गयी है।

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