Sant Kabir Nagar News: धर्मांतरण कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
Sant Kabir Nagar News: ये लोग बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह बहुत शक्तिशाली भगवान हैं, यदि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर उनसे प्रार्थना करने लगेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
Sant Kabir Nagar News: जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत गरथवलिया निवासी अमरनाथ शर्मा ने खलीलाबाद थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके गांव में नहर पुलिया के पास सड़क किनारे बने मकान में सिसवा जिला बस्ती के श्रवण पुत्र मोहित, कमलेश व गुलरिया सिरमा निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के हिंदू धर्म के गरीब महिलाओं व पुरुषों को प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहला-फुसला रहे हैं। श्रवण, मोहित व कमलेश वहां प्रवचन देते हैं। सप्ताह में कई दिन वे उक्त कार्यक्रम संचालित करते हैं। रविवार को वहां भोज का भी आयोजन होता है। बारी-बारी से भोजन तैयार कर परोसते हैं। ये लोग बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह बहुत शक्तिशाली भगवान हैं, यदि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर उनसे प्रार्थना करने लगेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
ये लोग हिंदू समुदाय के लोगों से अपने घरों में लगी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को फेंक देने को कहते हैं, हिंदू महिलाओं से अपने पैरों की अंगूठियां, पायल व गले में पहना हुआ ओम का लॉकेट उतारने को कहते हैं। ये लोग उनसे कपड़े उतरवाकर हाथ का रक्षा सूत्र कटवाकर फेंक देते हैं और हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा न करने को कहते हैं तथा हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हिन्दू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये लोग दूर-दूर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को बहला-फुसलाकर अपने यहां बुलाते हैं तथा उन्हें बहला-फुसलाकर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देते हैं तथा उनका धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास करते हैं। ये लोग कोई व्यापार नहीं करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन लोगों ने इसी काम से धन अर्जित किया है तथा मकान आदि बनवाए हैं। इनका एक बड़ा गिरोह है जो लोगों को हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहा है।
इस प्रकार ये लोग हिन्दू धर्म का दुष्प्रचार कर लोगों को हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कराते हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना खलीलाबाद में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण मोहित व श्रवण ने सत्र न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी प्रस्तुत की, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने कड़ा विरोध किया तथा तर्क दिया कि इन लोगों के कृत्यों से समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तथा ये लोग सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव की दलील व मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने अभियुक्त मोहित व श्रवण की जमानत अर्जी खारिज कर दी।