Ambedkarnagar News: फैसला ऑन द स्पॉट! सात वर्षीय मासूम के साथ की थी हैवानियत, अदालत ने सुनाई ये सख्त सजा
Ambedkarnagar News: सात वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है।
Ambedkarnagar News: सात वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया है।
छह सप्ताह के अंदर आया फैसला
विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो एक्ट राम कृष्ण पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि जनपद में पहली बार किसी मामले में छह सप्ताह के अन्दर अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होने बताया कि 24 अप्रैल 2023 को मालीपुर थाने में एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री छोटे-छोटे बच्चों के साथ आम बीनने अभियुक्त के घर के बगल गई थी। अभियुक्त शिरोमणि उपाध्याय ने उसकी पुत्री को अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर तीन जून को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 16 जून को न्यायालय ने आरोपी बनाकर सुनवाई शुरु की।
केस में 12 गवाहों का हुआ परीक्षण
अधिवक्ता राम कृष्ण पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए 12 गवाहों को परिलक्षित कराया गया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीप वर्मा द्वारा अभियुक्त को 28 जून को दोषी मान लिया गया था। सोमवार को सजा सुनाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर दो माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गैंगरेप के तीन आरोपित गिरफ्तार
एक अन्य मामले में बसखारी पुलिस ने दो दिन पूर्व हुए गैंगरेप के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीन दिन पूर्व दरगाह किछौछा में गैर जनपद से रुहानी ईलाज के लिए आई युवती से स्थानीय तीन युवकों द्वारा गैंगरेप किया गया था। पीड़िता की मां द्वारा मामले में एक नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त के साथ दो अन्य जो अज्ञात थे, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित अफसर पुत्र रफीक निवासी पूरा वजगोती, मो. फैजान पुत्र गुलाम रव्वानी, मो. अजहर पुत्र मो. अनवर को गिरफ्तार किया।