लखनऊ : अब यूपी में नगर निगम और नगर महापालिकाएं स्लाटर हाउस नहीं चलाएंगी। सड़क के किनारे खड़े होकर स्लाटरिंग करना भी अवैध है। स्लाटरिंग सिर्फ स्लाटर हाउस के अंदर ही हो सकती है। अब तक नगर निगम और नगर महापालिकाएं खुद स्लाटर हाउस बनाती और चलाती थी। अब निगम सिर्फ स्लाटर हाउस को रेग्युलेट (विनियमन) करेगी।
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यूपी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में स्लाटर हाउस बनाने और चलाने का पूरा अधिकार निजी क्षेत्र को देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शहरों में चलने वाले स्लाटर हाउस अब शहरों के बाहर स्थानान्तरित होंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इसके लिए नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।
आगरा, कानपुर ओर मेरठ में मेट्रो के 45 हजार करोड़ की योजना मंजूर
कैबिनेट की बैठक में आगरा, कानपुर और मेरठ में मेट्रो परियोजना के 45 हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन सभी मेट्रो परियोजनाओं का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आगरा मेट्रो-30 किमी में दो कारीडोर। 30 स्टेशन प्रस्तावित। लागत लगभग 13 हजार करोड़
मेरठ में मेट्रो के दो कारीडोर बनेंगे। 33 किमी लम्बाई। लागत लगभग 13800 करोड़ है।
कानपुर मेट्रो-30 किमी में दो कारीडोर बनेंगे। 31 स्टेशन प्रस्तावित। लागत लगभग 17 हजार करोड़।