Sonbhadra News: ननिहाल आई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
Sonbhadra News: साढ़े तीन साल पूर्व ननिहाल आई 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Sonbhadra News: साढ़े तीन साल पूर्व ननिहाल आई 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में नाबालिग को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निहारिका चौहान (Special Judge Poxo Niharika Chauhan) की अदालत ने सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बच्चालाल को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
नवंबर 2018 का था मामला
अभियोजन कथानक के मुताबिक छत्तीसगढ़ प्रांत के बलरामपुर जिला अंतर्गत थाना रघुनाथपुर क्षेत्र (Thana Raghunathpur Area) निवासी व्यक्ति ने तीन नवंबर 2018 को बभनी थाने आकर तहरीर दी। अवगत कराया कि बभनी थाना क्षेत्र में ससुराल है। वहां एक नवंबर 2018 को छठी का कार्यक्रम था। उसमें वह पत्नी और 14 वर्षीय बेटी के साथ आया था। रात साढ़े आठ बजे शौच के लिए उसकी बेटी गई हुई थी। उसी दौरान उसे अकेला पाकर छिपिया गांव निवासी बच्चालाल ने उसे जबरिया खेत में खिंचकर दुष्कर्म किया। देर होने पर उसकी तलाश की गई तो वह खेत मे रोती हुई मिली और पूरी आपबीती बताई।
पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत किया था मामला दर्ज
मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने की बात कहते हुए बच्चालाल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, दोषी बच्चालाल को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया। विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने की।