Sonbhadra News: 11 वर्षीय छात्रा से किया था दुष्कर्म, मिली 20 वर्ष की कैद

Sonbhadra News: अदालत ने कहा कि अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड जमा होने के बाद, पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

Update:2023-01-24 19:11 IST

Sonbhadra eleven year old girl student was raped got Twenty years imprisonment (Social Media)

Sonbhadra News: साढ़े चार वर्ष पूर्व बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा को गाना सुनाने के बहाने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संतोष बैगा को 20 वर्ष कैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चैहान की अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई की और इस दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला सुनाया गया।

अदालत ने कहा कि अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड जमा होने के बाद, पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

यह था मामलाः

अभियोजन कथानक के मुताबिक वारदात अगस्त 2018 की है। बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2018 को बीजपुर थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। उसमें अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय बेटी जो कक्षा 5 की छात्रा है, को गाना सुनाने के बहाने दोपहर दो बजे बीजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला संतोष बैगा नामक व्यक्ति अपने घर ले गया। आरोप है कि उसने अपने घर के कमरे का दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। दर्द से चिल्लाने पर, उसके मुंह को गमछा से बांध दिया।

वहां से किसी तरह निकलती बेटी घर पहुंची और मां को बात बताई बताई। उसके रोने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंचा तो उसे भी सारा वाकया मालूम हुआ। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर तहरी दी। मिली तहरीर के क्रम में पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। लगाए गए आरोपों पर गवाहों की तरफ से दिए गया बयान का परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी संतोष बैगा को 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने की दशा में 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का भी आदेश पारित किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह की ओर से की गई।

Tags:    

Similar News