Sonbhadra News: कोर्ट के आदेश की अवहेलना में फंसे ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रकीर्ण वाद दर्ज कर अदालत ने किया तलब

Sonbhadra News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूरज मिश्रा की अदालत ने जहां इसे अदालत के आदेश की अवहेलना माना है। वहीं इस मामले में ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के साथ ही, उन्हें सात फरवरी को इसके स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

Update:2023-02-04 19:59 IST

Sonbhadra Senior mine official trapped (Social Media)

Sonbhadra News: नियमों का उल्लंघन कर गिट्टी परिवहन के मामले में सीज कर पुलिस की सुपुर्दगी में सौंपे गए 12 चक्का ट्रक का कलपुर्जा गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में अदालत ने पांच माह के भीतर कई बार ज्येष्ठ खान अधिकारी से इसकी आख्या तलब की लेकिन कोर्ट को कोई आख्या भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूरज मिश्रा की अदालत ने जहां इसे अदालत के आदेश की अवहेलना माना है। वहीं इस मामले में ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के साथ ही, उन्हें सात फरवरी को इसके स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में राबर्ट्सगंज कोतवाल को भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन से संबंधित आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है।

ऐसे पहुंचा कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला:

वाहन मालिक कृष्ण कुमार सिंह पुत्र इंद्रभूषण सिंह निवासी आमडीह हिनौता, थाना राबर्ट्सगंजन ने मामले को लेकर, अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मिसलेनियस प्रार्थना पत्र दाखिल किया। 23 अगस्त 2022 को कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में कृष्ण कुमार ने अवगत कराया कि उनके 12 चक्का ट्रक संख्या यूपी 64टी -5127 का संचालन राजकुमार पुत्र रामप्यारे निवासी निगाई, थाना कोन द्वारा किया जा रहा है। गत 26 जनवरी 2020 को गिट्टी लोड कर परिवहन करते समय लोढ़ी टोल प्लाजा के पास एसडीएम सदर और ज्येष्ठ खान अधिकारी की संयुक्त टीम ने, वाहन को पकड़कर सीज कर दिया। मामले में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध खनिज मुहर्रिर सुमित श्रीवास्तव के जरिए एफआईआर भी दर्ज कराई गई। 19 मार्च 2021 को हाईकोर्ट से चालक की और 18 जुलाई 2022 को सत्र न्यायाधीश की अदालत से वाहन स्वामी की जमानत मंजूर हो गई। इसके बाद वाहन मालिक ने अपने वाहन को अवमुक्त करने का प्रार्थना पत्र दिया।

कोर्ट से रिलीज आर्डर लेकर पहुंचे वाहन के पास तो कई कल-पुर्जे मिले गायबः

कोर्ट ने 18 अगस्त 2022 राबर्ट्सगंज थानाध्यक्ष को खनिज संपदा उतरवाकर वाहन को अवमुक्त करने का आदेश दिया। 20 अगस्त को कोतवाली में सुपुर्दगी की प्रक्रिया के दौरान वाहन स्वामी ने कागजात पर हस्ताक्षर बनाने से पहले वाहन को देखने की मांग की। इस पर मौजूदा प्रभारी निरीक्षक ने होमगार्ड के साथ वाहन स्वामी को, वाहन के पास भेजा। वहां जाने पर देखा गया तो पता चला कि वाहन के कई कल पुर्जे गायब हैं। जबकि सीज करते समय वाहन की जो तस्वीर खींची गई थी, उसमें वाहन सही-सलामत था। फोटोग्राफ भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बार-बार आख्या मांगे जाने के बावजूद अवहेलना पर कोर्ट हुई गंभीरः

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता ने बार-बार आख्या मांगे जाने के बावजूद आख्या प्रस्तुत करने को, अदालत के आदेश की अवहेलना होने की दलील दी। इस पर गंभीर रूख अख्तियार करते हुए सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया और बार-बार वाहन के कल पुर्जे गायब होने के बाबत आख्या मांगे जाने के बाद भी ज्येष्ठ खान अधिकारी द्वारा आख्या न दिए जाने को कोर्ट की अवहेलना माना। इसको लेकर ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराने के साथ ही, सात फरवरी को सम्मन के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश पारित किया गया। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल को भी सात फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

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