Sonbhadra: क्रशर प्लांट में पार्टनर बनाने के नाम पर हड़पे 37 लाख, मां-बेटे पर धोखाधड़ी का केस
आरोप है कि कुछ दिन बाद उर्मिला ने 12 लाख और की मांग की। उससे कहा कि इसके बाद वह 45 प्रतिशत का पार्टनर हो जाएगा। पहली नवंबर 2021 को उनसे इस रकम को भी किसी तरह दे दिया।
Sonbhadra News: ओबरा कोतवाली क्षेत्र के बिल्ली-मारकुंडी में संचालित क्रशर प्लांट में पार्टनर बनाने के नाम पर 37 लाख रूपये हड़पने का बड़ा आरोप लगाया गया है। मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप पर मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस धारा 419, 420, 406, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है।
यह है मामला, जिसको लेकर दर्ज हुई एफआईआर
अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र धर्मेंद्र कुमार निवासी जगतपुर थाना रोहनिया, वाराणसी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसका ओबरा स्थित ननिहाल में ज्यादा समय रहा है। इस दौरान उसका संबंध ओबरा निवासी सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व. राजरूप शर्मा से हो गया। माह मार्च 2021 में उसकी मां उर्मिला शर्मा ने उससे कहा कि उसके नाम से मेसर्स सर्वहित सेवा संस्थान बिल्ली मारकुण्डी, ओबरा में क्रशर प्लांट है। वह अगर उसे 25 लाख दे दे तो वह उसे सर्वहित सेवा संस्थान में 30 प्रतिशत का पार्टनर बना देगी। इस बात पर भरोसा कर उसने किसी तरह 25 लाख की व्यवस्था कर दे दिए। इसको लेकर पार्टनरशिप भी लिखी गई।
न पार्टनरशिप का पैसा मिला, न लाभांश
आरोप है कि कुछ दिन बाद उर्मिला ने 12 लाख और की मांग की। उससे कहा कि इसके बाद वह 45 प्रतिशत का पार्टनर हो जाएगा। पहली नवंबर 2021 को उनसे इस रकम को भी किसी तरह दे दिया लेकिन न तो उसे दिए गए रूपये वापस हुए न ही लाभांश की कोई रकम मिली। काफी तकादा के बाद छह जून 2024 को उसे किसी तरह की रकम देने से इंकार कर दिया गया। तब उसने न्यायालय से गुहार लगाई जहां से एफआईआर दर्ज करने के आदेश ओबरा थानाध्यक्ष को दिए गए। पुलिस के मुताबिक कोर्ट से दिए गए आदेश के क्रम में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
लोन के बहाने भी ठगी का मामला आया सामने, केस दर्ज
राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के हिनौता गांव निवासी सुजीत कुमार ने बड़ी मां के इलाज के लिए लोन दिलाने के नाम पर हजारों की ठगी किए जाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट के हस्तक्षेप पर राबटर्सगंज पुलिस ने संकेत सिंह पुत्र जामवंत सिंह निवासी बेलाडीह, कमालपुर, चंदौली और अधिरथ उर्फ आदित्य मौर्या निवासी ढेलवरिया, थाना-जैतपुरा, वाराणसी के खिलाफ धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सुजीत का आरोप है कि वह अपनी बड़ी माता इलाज कराने वाराणसी गया था। वहीं दोनों से मुलाकात हुई। इलाज के लिए अच्छे-खासे रकम की जरूरत देखते हुए, दोनों से लोन दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में उससे अलग-अलग तिथियों में लगभग एक लाख रूपये लेकर हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मामले में संकेत और अधिरथ के खिलाफ गबन-धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।