Sonbhadra: ट्रक ड्राइवर के हत्यारे को आजीवन कारावास, 40 हजार का जुर्माना

Sonbhadra News: राधेश्याम हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की ओर से पेश की गई दलीलों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2024-07-05 13:16 GMT

Symbolic Image (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र से जुड़े राधेश्याम हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला आया है। मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की ओर से पेश की गई दलीलों के आधार पर एडीजे प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए, शुक्रवार को दोषी राजेश पाल को आजीवन कारावास और 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

इन अपराधों के लिए भी पाया गया दोषी

मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में चार माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया। धारा-201 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया। धारा 394 आईपीसी के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक की ओर से की गई।

यह था मामला जिसको लेकर हुई सजा

कुलदीप जायसवाल निवासी मोहल्ला नयागंज सुरियावां, थाना सुरियावां, जिला भदोही ने 28 मार्च 2017 को थाना चोपन पहुंचकर एक तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके ट्रक का ड्राइवर जयशंकर दूबे उर्फ पट्टर दूबे पुत्र राधेश्याम दूबे, निवासी लोकमनपुर, थाना सुरियावां, जिला भदोही 26 मार्च 2017 की शाम चार बजे वाहन लेकर बालू लादने बैढ़न, मध्यप्रदेश के लिए निकला था। रात आठ बजे तक वह गोपीगंज में था। 27 मार्च 2017 को उसने चालक का फोन मिलाया तो मोबाइल बंद मिला। 28 मार्च 2017 को उसका एक परिचित ट्रक के ड्राइवर लल्लू निवासी कंवलापुर, थाना गोपीगंज, भदोही ने फोन कर सूचना दी कि उनकी गाड़ी तेलगुडवा में ग्रीन हॉट ढाबा के पास खड़ी है और ट्रक के केबिन में ड्राइवर जयशंकर दूबे का शव पड़ा है।

आरोप लगाया कि ड्राइवर जयशंकर दूबे उर्फ पट्टर दूबे की किसी ने हत्या करके शव को ट्रक के केबिन में रखकर, वाहन को ढाबे के पास खड़ा करके भाग गया है। धारा-302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर चोपन पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि राजेश पाल पुत्र विशुन देव पाल निवासी मकरी, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा, झारखंड ने चालक के पास मौजूद नकदी-मोबाइल लूटने की कोशिश की। प्रतिरोध पर उसकी हत्या कर दी।

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