Sonbhadra News: दोस्तों के साथ मिलकर पीया शराब, फिर कर दी हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Sonbhadra News: बटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नईबस्ती से जुड़े 10 वर्ष पूर्व के राजू हत्याकांड में दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने महज इसलिए, अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने ...

Update: 2024-08-08 13:47 GMT

Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नईबस्ती से जुड़े 10 वर्ष पूर्व के राजू हत्याकांड में दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने महज इसलिए, अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने शराब के नशे में दरवाजे पर पहुचंकर गाली-गलौज पर दो-चार थप्पड़ जड़ दिए थे। प्रकरण की बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए, संजय कुमार धोबी और मनीष कुमार को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न दिए जाने की दशा में चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया।

अभियोजन कथानक के मुताबिक संजय कुमार धोबी पुत्र मुन्नालाल उर्फ खेदू निवासी अशोक नगर, रॉबर्ट्सगंज और मनीष कुमार पुत्र लालधारी निवासी आर्यनगर, रॉबर्ट्सगंज नशे की हालत में राजू उर्फ ननकू निवासी न्यू मार्केट रॉबर्ट्सगंज, थाना रॉबर्ट्सगंज के घर तीन नवंबर की रात पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद गाली-गलौज की। इस पर राजू ने उन्हें भगाने के लिए दो-चार थप्पड़ जड़ दिए। जाते समय दोनों ने धमकी दिया कि 24 घंटे के भीतर सबक सिखा देंगे।

चंद घंटे बाद आकर मांगी माफी, बहाने स ले जाकर की हत्या

अभियोजन के मुताबिक उसी रात ढाई बजे दोनों दोबारा राजू के घर पहुंचे। अपने किए के लिए माफी मांगी। परिवार के लोगों से कहा कि हम लोगों को दिवाली की त्यौहारी दीजिए। राजू के साथ जाकर कुछ खा पी लेंगे। त्यौहारी पाने के बाद दोनों राजू को लेकर नई बस्ती स्थित शराब की दुकान पर ले गए। वहां, अचानक से राजू के ऊपर ईट और पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। चार नवंबर 2013 की सुबह परिवार के लोगों को जानकारी मिली। बड़े भाई राजेश उर्फ बल्ला पुत्र स्व. बद्री प्रसाद गुप्ता रॉबर्ट्सगंज थाने पहुंचकर तहरीर दी पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया।

हत्या का मामला दर्ज कर भेजी गई चार्जशीट

तहरीर पर हत्या का मामला दर्जकर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद व अर्थदंड की सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने की।

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