Sonbhadra News: महिला मजदूर की मौत मामले में एनटीपीसी के चार अफसरों सहित पांच पर एफआईआर

Sonbhadra News: शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी की मदर यूनिट सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए ढहाए जा रहे आवासों के दौरान दीवार ढहने से एक महिला मजदूर की मौत मामले में एनटीपीसी के चार अफसरों सहित पांच के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

Update: 2024-06-12 15:04 GMT

फ़ाइल फोटो- थाना शक्तिनगर। Source- Social Media 

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Sonbhadra News: शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी की मदर यूनिट सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए ढहाए जा रहे आवासों के दौरान दीवार ढहने से एक महिला मजदूर की मौत मामले में एनटीपीसी के चार अफसरों सहित पांच के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में आवास ढहाए जाने का ठेका हासिल करने वाला ठेकेदार भी शामिल है। उन पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य के चलते महिला मजदूर की मौत का आरोप लगाया गया है। मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप पर शक्तिनगर पुलिस ने धारा 323, 504, 56, 304ए आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 

यह था पूरा मामला 

बताते चलें कि सीमावर्ती मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी थाना क्षेत्र के खोखवागांव निवासी बाबादीन गोंड़ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। शिकायत में उसने बताया था कि उसकी मां हीरामती की मृत्यु एनटीपीसी के उच्चाधिकारियों के जबरन कृत्य के चलते दीवार गिराए जाने से हुई है। छह फरवरी 2024 की सुबह साढ़े नौ बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए पीड़ित ने कहा कि उसकी मां मजदूर थी। वह मजदूरी करने के लिए ठेकेदार अनिल राय के बुलाने पर शक्तिनगर के ज्यालामुखी कॉलोनी आई थी। आरोप है कि ठेकेदार अनिल राय, एनटीपीसी के संपदा अधिकारी असीम शेखर सिंह, एजीएम एचआर सिद्धार्थ मण्डल, वरिष्ठ प्रबंधक पवन पांडेय और सहायक मैनेजर रमाकान्त साहू द्वारा यह जानते हुए कि मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, दीवार को जबरन तरीके से बिना किसी चेतावनी के जेसीबी से धक्का मरवाकर गिरवा दिया गया। जिससे उसके मां हीरामती की मौत हो गई।

न्यायालय के हस्तक्षेप पर दर्ज किया गया केस

इस पूरे मामले में न्यायालय ने गंभीर प्रकृति का प्रकरण मानते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों और लगाए गए आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष शक्तिनगर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। शक्तिनगर पुलिस के मुताबिक मृतक महिला मजदूर के पुत्र की ओर से लगाए गए आरोपों और न्यायालय से मिले आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त पांचों आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 304ए आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की छानबीन जारी है।

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