Sonbhadra News: क्रशर प्लांट की बिक्री के नाम पर हड़प लिए 7.50 लाख का धोखाधड़ी, मां-बेटे सहित चार के खिलाफ FIR
Sonbhadra News: शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक पिकअप चालक के खाते से सीमेंट ढुलाई का किराया देने की आड़ में अच्छी-खासी रकम उड़ा ली गई।
Sonbhadra News: जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ओबरा थाना क्षेत्र में जहां क्रशर प्लांट की बिक्री के नाम पर साढ़े सात लाख की ठगी के आरोप में मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक पिकअप चालक के खाते से सीमेंट ढुलाई का किराया देने की आड़ में अच्छी-खासी रकम उड़ा ली गई। इस मामले में सीमेंट दुकानदार सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों की छानबीन भी शुरू कर दी है।
साढ़े सात लाख लेने के बाद दूसरे को बेच दी क्रशर प्लांट की जमीन
पहला मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है। राम मंदिर कॉलोनी निवासी सत्येंद्र कुमार का आरोप है कि राम मंदिर कालोनी के ही रहने वाली सरोज अग्रवाल पत्नी स्व. सत्यवीर अग्रवाल से उनके क्रशर प्लांट की मय जमीन साढ़े सात लाख में खरीद की बात तय हुई थी। तयशुदा बातचीत के क्रम में साढ़े सात लाख अदा कर क्रशर प्लांट का संचालन भी शुरू कर दिया। आरोप है कि वह इसके रजिस्टर्ड बैनाम के लिए दबाव बनाता रहा लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर टाला जाता रहा। इस बीच पता चला कि क्रशर प्लांट वाली जमीन किसी दूसरे को बेच दी गई। आरोपों के मुताबिक वह इस मामले को लेकर गत 28 अक्टूबर को सरोज अग्रवाल के घर पहुंचा तो वहां मौजूद बेटे मोहित अग्रवाल ने धमकी देते हुए भगा दिया। मामले में पुलिस ने मां-बेटे दोनों के खिलाफ धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
सीमेंट ढुलाई की मजदूरी खाते में भेजने के नाम पर उड़ा दिए 38 हजार
दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के परसवार राजा गांव की रहने वाली ज्योति पत्नी विशाल कुमार सेठ ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। शिकायती पत्र के जरिए अवगत कराया था कि उसके पति अपनी पिकअप से सामान की ढुलाई कर परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। गत 22 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर सीमेंट दुकानदार सूरज पटेल निवासी खड़िया का फोन आया कि सीआईएसएफ कालोनी शक्तिनगर में 50 बोरी सीमेंट पहुंचा दीजिए। वह सीमेंट लेकर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सीमेंट दुकानदार द्वारा दिए गए नंबर पर बात की तो कछ देर में मजदूर लेकर आउंगा तो सीमेंट उतरेगी। इसके बाद संबंधित ने फोन कर कहा कि दुकानदार के फोन पे पर सीमेंट का पैसा नहीं जा पा रहा है। वह अपना नंबर दें देंगे। विशाल सेठ ने अपना नंबर दिया तो फोन करने वाले ने किसी साहब नामक व्यक्ति से बात कराते हुए, खाता कन्फ़र्म करने के लिए अपने फोन पे एकाउंट में एक रुपये मंगवाए। इसके बाद एक रुपया वापस भेजकर कंफर्म किया। इसके बाद बातों में उलझाकर, विशाल के खाते से फोन पर बात करने वाले ने 38 हजार उड़ा लिए। प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह के मुताबिक मामले में सीमेंट दुकानदार सूरज पटेल और कथित साहब नामक व्यक्ति के खिलाफ धारा 419, 420 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।