Sonebhadra News:नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी ने धोखे से बुलाकर कराई वारदात, दोस्त बताए जा रहे आरोपी, तीन गिरफ्तार

Sonebhadra News: पूछताछ के बाद आरोपियों का रविवार की दोपहर बाद धारा 376(3)D, 504, 506 आईपीसी, 5जी/6 पास्को एक्ट और 3(2)V, 3(1)द, 3(1)ध एससी-एसटी एक्ट के तहत चालान कर दिया गया।

Update:2023-06-05 02:50 IST
gang rape with minor in Sonbhadra Three accused arrested

Sonebhadra News: अनपरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेमी ने ही पीड़िता को धोखे से बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों का रविवार की दोपहर बाद धारा 376(3)D, 504, 506 आईपीसी, 5जी/6 पास्को एक्ट और 3(2)V, 3(1)द, 3(1)ध एससी-एसटी एक्ट के तहत चालान कर दिया गया।

यह है पूरा प्रकरण

अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र के कुड़िया मोहल्ला निवासी राहुल उर्फ विशाल पुत्र चंद्रशेखर कुशवाहा का थाना क्षेत्र के ही एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि गत एक जून की रात उसने धोखे से प्रेमिका को औराडाड़ रेलवे पुलिया के पास की एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। बताई गई जगह पर पीड़िता पहुंची तो वहां राहुल के साथ ही उसके दोस्त गोविंद गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी औराडांड़, थाना अनपरा और अभिषेक कुमार साहू पुत्र राजकुमार निवासी बजरंगनगर थाना अनपरा भी मौजूद थे। आरोपों के मुताबिक राहुल की सहमति से उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शनिवार को इस मामले की जानकारी पीड़िता और उसके परिवार वालों की तरफ से अनपरा पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली वैसे ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पीड़िता से पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद, रविवार को दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद तीनों का
धारा 376(3)D, 504, 506 आईपीसी, 5G/6 पास्को एक्ट 3(2)V, 3(1)द, 3(1)ध SC/ST एक्ट के तहत चालान कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी लैको पावर प्लंट गेट के सामने से की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष नागेश कुमार सिंह, हेड कंस्टेबल विनोद कुमार, लालबहादुर यादव, विजय यादव, सचिन सिंह शामिल रहे।

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