Sonbhadra News: सिपाही सहित नौ पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप, न्यायालय ने लिया संज्ञान, सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब

Sonbhadra News: एक दलित की धोखाधड़ी कर कथित जमीन हड़पने की कोशिश के मामले में सिपाही सहित नौ को कोर्ट में विचारण के लिए तलब किया गया है।

Update:2024-11-25 19:26 IST

सिपाही सहित नौ पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप, न्यायालय ने लिया संज्ञान, सुनवाई के लिए तलब: Photo- Newstrack

Sonbhadra News: घोरावल कोतवाली क्षेत्र में एक दलित तबके के व्यक्ति की, धोखाधड़ी कर कथित जमीन हड़पने की कोशिश के मामले में सिपाही सहित नौ को कोर्ट में विचारण के लिए तलब किया गया है। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) आबिद शमीम) की अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयानों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या धारा 340, 467, 419, 420, 504, 506 आईपीसी और धारा-3(1)जी एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध प्रकट होना पाते हुए, उपरोक्त कार्यवाही की है। प्रकरण में सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 दिसंबर तय की गई है।

यह है मामला जिसको लेकर आरोपियों को किया गया तलब

रामजी पुत्र स्व.हीरामन, निवासी छाईन ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके पास 0.316 हेक्टेअर खेती योग्य भूमि स्थित है। आरोप है कि राकेश कुमार जिसे यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात बताया जा रहा है, द्वारा भाई अशोक कुमार, सीता देवी, उषा देवी निवासी नौगई, बांकेलाल मौर्या, अशोक कुमार, जमुना प्रसाद, गोविंदनारायण झा निवासी छाईन, थाना घोरावल लंबे समय से हड़पने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

बताया गया कि वर्ष 2015 में जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी। शिकायत करने पर स्थानीय पुलिस से मिलकर सादे स्टांप पर दस्तखत करवा लिए। इसको लेकर उसने मुकदमा दाखिल किया तो अगस्त 2015 में उसे बंधक बनाकर सब रजिस्ट्रार दफ्तर घोरावल लेजाकर बैनामा निष्पादित की गई। जब उसने सब रजिस्ट्रार को सच्चाई बताई तो बैनामा के लिए दाखिल किए गए कागजात वापस कर दिए गए। अक्टूबर 2022 में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज का भी आरोप लगाया गया है।

इस-इस धारा के तहत किया गया तलब

सुनवाई करते समय न्यायालय ने पाया कि परीक्षित कराए गए साक्षियों के बयान और पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया धार 340, 467, 419, 420, 504, 506 आईपीसी और धारा-3(1)जी एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया गया है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 दिसंबर मुकर्रर की गई है।

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