Sonbhadra News: चर्चित इम्तियाज हत्याकांड में नया मोड़, सीबीसीआईडी से क्लीन चिट के बाद भी खनन व्यवसायी राकेश बने आरोपी
Sonbhadra News: नामजद आरोपी रहे खनन व्यवसायी राकेश जायसवाल सीबीसीआईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी आरोपी बन गए हैं। पुलिस ने उन्हें सीबीसीआईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
Sonbhadra News: सोनभद्र के चर्चित इम्तियाज हत्याकांड ने एक बार फिर से अचानक नया मोड़ ले लिया है। प्रकरण में नामजद आरोपी रहे खनन व्यवसायी राकेश जायसवाल सीबीसीआईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी आरोपी बन गए हैं। पुलिस ने उन्हें सीबीसीआईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद हत्या के आरोप से बरी कर दिया है लेकिन कोर्ट के आदेश और कई नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने, आदेश का अनुपालन न करने, लगातार फरारी काटने का आरोपी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 174ए के तहत चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी है।
कोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान
दाखिल की गई चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी/ सीएडब्लू सोनभद्र की अदालत ने, मामले के सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में 22 दिसंबर 2023 तिथि तय करते हुए, राकेश को कोर्ट में सुनवाई के लिए तलब कर लिया गया है।
यह था पूरा प्रकरण
25 अक्टूबर 2018 को चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन इम्तियाज अहमद की ग्रेवाल पार्क में सुबह के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जहां मौके से कश्मीरा नामक अपराधी को असलहे के साथ दबोच लिया गया था। वहीं, इम्तियाज के भाई उस्मान अली की तरफ से मूलत: वाराणसी के पांडेयपुर निवासी राकेश सहित दो के खिलाफ नामजद एवं अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। कश्मीर का संबंध झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से पाए जाने के बाद मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मामले में कुल 14 आरोपी चिन्हित किए गए थे। नामजद आरोपियों को छोड़कर शेष सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी से मिल गई थी क्लीन चिट
चोपन पुलिस की रिपोर्ट पर जहां कोर्ट की तरफ से धारा 82-83 सीआरपीसी के आदेश जारी किए गए थे। बावजूदवहीं लंबी फरारी को देखते हुए राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की तरफ से धारा 174ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस बीच नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आप में चल रही विवेचना की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण फरारी काटने को लेकर दर्ज कराई गई रिपोर्ट की विवेचना जारी रही।
10 दिन पूर्व दाखिल की गई चार्जशीट पर जारी हुई नोटिस
फरारी मामले की विवेचना पूरी कर चोपन के मौजूदा प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ से गत 9 अक्टूबर को कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई । जिसका संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन/ फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 22 दिसंबर 2023 की तिथि तय करते हुए राकेश को तलब कर लिया । बता दें कि इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है जिसकी सुनवाई जारी है । अब सीबीसीआईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद नामजद आरोपी रहे राकेश जायसवाल के खिलाफ पुलिस के तरफ से दाखिल की गई नई चार्जशीट ने एक बार फिर से इम्तियाज हत्याकांड को लेकर चर्चा छेड़ दी है।