Sonbhadra News: फर्जी नंबर प्लेट पर हो रही थी बालू की ढुलाई, रोकने पर जांच टीम को कुचलने की कोशिश, दो वाहन स्वामियों सहित चार पर केस, एक गिरफ्तार

Sonbhadra News: फर्जी नंबर प्लेट पर बालू ढुुलाई मामला पकड़ में आने के बाद हड़कंप है। जांच टीम की तरफ से संबंधित वाहन को रोकने पर तेज गति से वाहन चला कर कुचलने की कोशिश की गई।;

Update:2025-01-09 21:39 IST

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Sonbhadra News: फर्जी नंबर प्लेट पर अवैध तरीके से बालू ढुुलाई मामला पकड़ में आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि जांच टीम की तरफ से संबंधित वाहन को रोकने पर तेज गति से वाहन चला कर जांच टीम के लोगों को चपेट में लेने की कोशिश की गई। मामले में दो वाहन स्वामियों, एक पासर सहित चार के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और खनिज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, मौके से गिरफ्तार किए गए चालक का पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया।

ऐसे पकड़ा गया नंबर प्लेट का फर्जीवाड़ा

खान महकमे की तरफ से राबटर्सगंज कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है कि खनिज विभाग और पुलिस महकमे की टीम लो़ढ़ी में हाइवे पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई थी। उसी दौरान वाहन सं0 यूपी64-बीटी-5488 अंकित नंबर प्लेट वाला वाहन वहां आया, जिसे रोककर चालक संदेश विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा निवासी पड़री, खलियारी थाना रायपुर से जांच के लिए ई-एमएम-11 की मांग की गई। इस दौरान वाहन सं0 यूपी64-बीटी5488 के चेचिस नंबर एमएटी808020एमथ्रीसी06306 की जांच की गया तो पता चला कि वाहन का असली नंबर वाहन संख्या यूपी64-बीटी-2239 है।

 2239 नंबर वाले वाहन का पूर्व में पाया गया चालान

खनिज महकमे के मुताबिक जब वाहन संख्या यूपी64-बीटी-2239 की स्थिति जांची गई तो पता चला कि इस वाहन के नाम से कोई परिवहन प्रपत्र निर्गत नहीं है। साथ ही, यह भी पाया गया है कि इस वाहन के खिलाफ पूर्व में चालान की कार्रवाई की जा चुकी है जिसकी धनराशि अभी तक बकाया है। तहरीर के मुताबिक पूछे जाने पर चालक ने संबंधित वाहन लक्ष्मी सिंह उर्फ दादा से जुड़े होने की जानकारी दी। इसके बाद चालक को गिरफ्त में लेने के साथ ही, बालू सहित संबंधित वाहन को कब्जे में लेकर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। वहीं, दोनों वाहन स्वामियों पर मिलीभगत कर बालू के अवैध परिवहन और नंबर प्लेट के अदला-बदली का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया। मामले में दोनों वाहन स्वामियों के अलावा कथित पासर लक्ष्मी सिंह और चालक को भी नामजद किया गया है।

रोकने के दौरान चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने का आरोप:

प्ुलिस प्रवक्ता के मुताबिक खान महकमे की तरफ से यह भी अवगत कराया गया है कि जब चालक को जांच के लिए रोका गया तो उसने जांच टीम को देखकर वाहन की गति काफी तेज कर दी। इससे वहां मौजूद होमगार्ड ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जांच टीम के लोग भी वाहन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। गति तेज होने के कारण वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया।

इस धारा और एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस:

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक प्रकरण में धारा 303(2), 317(2), 61(2) ख, 336(2), 340(2),318(4) भारतीय न्याय संहिता और 3(1)/58/72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली , 4/21 खान व खनिज अधिनियम व 3 सार्वजनिक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। संबंधित धारा-एक्ट के तहत पक़ड़े गए संदेश विश्वकर्मा का पूछताछ के बाद बृहस्पतिवार को चालान कर दिया गया। वहीं शेष को लेकर छानबीन/तलाश जारी है। गिरफ्तारी कांशीराम आवास चौकी प्रभारी बृजेश कुमार दूबे की अगुवाई वाली टीम ने की।

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