Sonbhadra: चंदौली की ट्रेलर के नंबर पर सिंगरौली से ढोया जा रहा था कोयला, पुलिस ने पकड़ा फर्जीवाड़ा

Sonbhadra News: चंदौली के ट्रेलर के नंबर पर सिंगरौली से चंधासी मंडी के लिए दूसरे ट्रेलर से कोयला ढुलाई का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पकड़ा फर्जीवाड़ा।

Update:2024-03-16 20:09 IST

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। (Pic: Sonbhadra)

Sonbhadra News: अगर आप ट्रक या ट्रेलर स्वामी हैं तो आपके वाहन का नंबर प्लेट लगाकर कोई दूसरा तो कोयला परिवहन नहीं कर रहा, अब इसकी भी जानकारी रखनी होगी। चंदौली के ट्रेलर नंबर पर सिंगरौली से चंधासी मंडी के लिए दूसरे ट्रेलर से कोयला ढुलाई का एक ऐसा ही मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वास्तविक वाहन स्वामी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित ट्रक को कब्जे में लेने के साथ ही, वाहन चालक संचालक का काम कर रहे दो व्यक्तियों (रिश्ते में साले-बहनोई) को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाले सिंगरौली निवासी वाहन स्वामी की भी तलाश जारी है।

वाहन स्वामी ने दी तहरीर

कमलेश केवट केवट निवासी नौबतपुर थाना सैयदराजा, चंदौली ने बृहस्पतिवार को राबटर्सगंज कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर दी। बताया कि वह ट्रेलर संख्या NL01G 0761 का स्वामी है। उसका वाहन अहरौरा से नौबतपुर तक गिट्टी का परिवहन करता है। बुधवार की रात उसे सूचना मिली कि उसके ट्रेलर का नंबर प्लेट लगाकर सोनभद्र में खनिज का परिवहन किया जा रहा है। मामले में धारा 419, 420, 465, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर एसआई अजय कुमार श्रीवास्तव को मामले की छानबीन सौंपी गई। देर रात पुलिस को जानकारी मिली थी बताए गए नंबर प्लेट लगा ट्रेलर कोयला लाद कर वाराणसी की तरफ जा रहा है । सूचना के आधार पर घेराबंदी कर हिंदुआरी पुलिया के पास से संबंधित वहां को पकड़ लिया गया ।

सिंगरौली के मोरवा से हो रहा था फर्जी नंबर प्लेट लगे ट्रक का संचालन

चालक अरूण कुमार पुत्र राम विशाले पाल निवासी बरगवा थाना बरगवां जिला सिंगरौली और सहचालक घनश्याम पुत्र राम अवध निवासी भभाईच थाना चोपन को कोतवाली लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों आपस में सगे रिश्तेदार (बहनोई व साले) हैं। वहीं फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले ट्रेलर के स्वामी शिबू सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी चटका थाना मोरवा, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) हैं। उन्हीं की देख रेख में मुझे नंबर प्लेट लगाकर वाहन को चलवाया जा रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह ने बताया कि कोयला सहित ट्रक को कब्जे में लेने के साथ ही ट्रक पर सवार मिले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, सामने आई बरामद की और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मामले धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत तरमीम करते हुए दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए वाहन के स्वामी शिबू सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

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