सपा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक, HC ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक की प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने याची को निचली अदालत में हाज़िर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक की प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने याची को निचली अदालत में हाज़िर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है।
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दरअसल, यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक नाहिद हसन की याचिका पर अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। मालूम हो कि विधायक याची व उनके परिजन सहित कुल 13 लोगों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी मोहम्मद अजीज ने एक जमीन के विवाद में भुगतान किया पैसा वापस मांगने पर धमकी देने व पैसा न देने के मामले में कैराना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 379 427 504 504 506 के तहत 17 जनवरी 2018 को दर्ज कराई गई थी।
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अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया...
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न्यायालय को अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत 82 का आदेश निचली अदालत ने जारी कर दिया है तथा इनकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र को 24 सितंबर को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस बनता है। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि उसे राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। वह दो बार से विधायक चुने गए हैं। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।