प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले की जांच आई जी, एसटीएफ 6 माह में पूरी करें: हाईकोर्ट

इस मामले को पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ को स्थानांतरित किया गया है जो इस मामले की जांच स्वतः कर रहे है। वह इस मामले में पहले नोडल अधिकारी के रूप में महानिरीक्षक, साइबर अपराध नियुक्त किये गए थे। याचिकाकर्ता की तरह से चार्ली प्रकाश ने बहस की ।

Update: 2023-09-04 11:23 GMT

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों (प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली) में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच आई जी, एस टी एफ कर रही है। हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले की जांच 6 माह के भीतर पूरी कर जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गयी रिपोर्ट के मुताबिक इस खाद्यान्न घोटाले में 458 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। इस सम्बंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रदीप कुमार सिंह बघेल एवं जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से एडिशनल चीफ स्टैडिंग कॉउंसिल ए के गोयल ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि अब तक खाद्यान्न घोटाले में 458 मामले दर्ज किये जा चुके है।

इस मामले को पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ को स्थानांतरित किया गया है जो इस मामले की जांच स्वतः कर रहे है। वह इस मामले में पहले नोडल अधिकारी के रूप में महानिरीक्षक, साइबर अपराध नियुक्त किये गए थे। याचिकाकर्ता की तरह से चार्ली प्रकाश ने बहस की ।

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कोर्ट ने 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर पूरी प्रोगेस रिपोर्ट न्यायालय कर समक्ष रखने का आदेश दिया है।

याचिका कर्ता के वकील के अनुसार हाल ही में हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों में भारत का स्थान 102 नम्बर पर है। जनहित याचिका नरेश कुमार अग्रवाल ने दायर की है ।

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