MLA Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान खान की सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं राहत, जमानत याचिका खारिज, बताई ये वजह

MLA Irfan Solanki:

Written By :  Snigdha Singh
Update:2023-09-13 13:27 IST

MLA Irfan Solanki (Photo: Social Media)

MLA Irfan Solanki: कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और कुछ मामलों में आरोप तय नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इलहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद इरफान ने देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया थी। इरफान सोलंकी के वकील द्वारा दी गई दलील भी काम नहीं की। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह कहीं भागेंगे नही और न ही सबूतों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करेंगे। ऐसे में अदालत का कहना है कि इरफान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। कुछ मामलों में अभी आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं। इस स्थिति में जमानत याचिका खारिज की जाती है। वहीं यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा अपराध के बाद ये फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में बंद हैं।

इन मामलों में जेल में हैं बंद

मालूम हो कि सपा विधायक ने फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी। इसके विरुद्ध ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्जा किया गया था। इसके साथ ही इरफान पर महिला का घर फूंकने, गुंडा टैक्स मांगने पर एफआईआर दर्ज है। इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा-147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 के तहत FIR दर्ज हुई थी। इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी FIR दर्ज है



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