Hamirpur news: 22 साल पहले हुए लूट के मामले में 10 तत्कालीन पुलिसकर्मी भगौड़ा घोषित, कुर्की के आदेश

Hamirpur news: विशेष न्यायाधीश (डकैती) प्रदीप कुमार जयंत ने सभी आरोपियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

Update:2023-03-24 00:22 IST
ten police personnel declared fugitives in robbery case in hamirpur (Photo-Social Media)

Hamirpur news: थाना जरिया अंतर्गत 22 साल पहले पुलिस की शह पर हुई कटी फसल की लूट के मामले में अदालत ने सख्त रुख इख्तियार किया है। गिरफ्तारी के आदेश पर अमल नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया है। मौजूदा समय में इनमें से ज्यादातर पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि तीन की विभिन्न जनपदों में तैनाती है। लगातार कोर्ट से गायब रहने वाले इन सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिल सका। इससे नाराज विशेष न्यायाधीश (डकैती) प्रदीप कुमार जयंत ने सभी आरोपियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

ये था मामला

थाना जरिया निवासी माली प्रसाद तिवारी ने गांव के रामपाल को वर्ष 1999-2000 में 12 बीघा जमीन बटाई पर दी थी। इसके बाद माली प्रसाद ने मई 2000 में रामपाल से खेत वापस ले लिया। इसके बाद स्वयं जुताई-बुवाई करके चने की फसल बोई थी। वर्ष 2001 में माली प्रसाद द्वारा तैयार की गई चने की फसल खेतों में कटी पड़ी थी। तभी रामपाल और उसके साथी पप्पू ने तत्कालीन थानाध्यक्ष आरसी यादव सहित थाने में तैनात 10 पुलिस कर्मियों की मदद से माली प्रसाद की फसल लूट ली थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने माली प्रसाद पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। बाद में माली प्रसाद ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष जरिया आरसी यादव सहित आरोपी बनाए गए दस पुलिसकर्मी कांस्टेबल बलवीर सिंह यादव, रमेशचंद्र बाथम, ओमप्रकाश, बाबूराम पाल, हजारी लाल, भैरव सिंह यादव, विनोद कुमार, ओमकार, विमलेश यादव के विरुद्ध डकैती कोर्ट से वारंट जारी हो रहे थे। लेकिन उक्त लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। स्थानीय डकैती कोर्ट ने 14 मार्च को उक्त आरोपियों की गिरफ्तार कर 21 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इस पर भी कोर्ट ने हैरानी जताते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित सभी 10 पुलिस कर्मियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं।

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