प्रशासन ने दी इन दुकानों को खोलने की इजाजत, लेकिन माननी होगी ये शर्त

लॉकडाउन के दौरान जिले के शहरी क्षेत्रों में अब मिठाई की दुकान, पिज्जाहट, फ़ास्ट फ़ूड तथा बेकरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते उनको प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा।

Update:2020-05-28 22:47 IST

बलिया: जिले में ब़ृहस्पतिवार को चार नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नए मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना पाजिटिव केस की अब कुल संख्या 35 हो गई है। अब तक कुल 31 पॉजिटिव केस थे। इसमें से एक की सैंपलिंग बस्ती में हुई थी। एक मरीज को आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। शेष 30 मरीजों को बसंतपुर स्थित एल-1 हॉस्पिटल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि चार में से एक व्यक्ति लैब टेक्नीशियन के पद पर मुरलीछपरा पीएचसी पर तैनात है। इस बीच जिले के शहरी क्षेत्रों में तकरीबन दो माह बाद मिठाई व बेकरी के दुकान खुलेंगे।

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जिले में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या हुई 35

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नए मरीजों के आने के बाद अब चार नए हॉटस्पॉट हो जाएंगे, जबकि 19 हाटस्पाट पहले से बने हैं। जनपद में अब कुल हॉटस्पाट की संख्या 23 हॉटस्पॉट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुरली छपरा ब्लाक के शोभाछपरा में एक, चिरंजीछपरा में एक, हृदयपुर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा 15 ब्लाक के पकड़ी गांव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। इस प्रकार अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 35 हो गई हैं।

इन नए चारों कोरोना पॉजिटिव लोगों को स्वास्थ्य एवं पुलिस की टीम अपने अपने क्षेत्र से उठाकर एल-वन अस्पताल में भर्ती कर रही है। बता दें कि पहले मिले 31 पॉजिटिव मरीजों में से एक मेडिकल कालेज आजमगढ़ तथा 30 को बसंतपुर एल-वन में भर्ती किया गया है।

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स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन

स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। 27 मई को कुल 127 सैम्पल लिया गया हैं। 28 मई तक कुल 1729 सैम्पल लिया गया है, जिसमें1247 की रिपोर्ट निगेटिव है। बुलेटिन के अनुसार 448 रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इस बीच लॉकडाउन के दौरान जिले के शहरी क्षेत्रों में अब मिठाई की दुकान, पिज्जाहट, फ़ास्ट फ़ूड तथा बेकरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते उनको प्रशासन की ओर से जारी शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी और उलंघन करने वाले पर दण्डात्मक कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी शाही ने बताया कि इन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच खोला जा सकता है। शर्त ये होगी कि दुकान के अंदर किसी भी ग्राहक को बैठाकर सेवा नहीं दी जाएगी।

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सिर्फ होम डिलीवरी तथा पैकेटिंग के रूप में ही बिक्री की जा सकेगी। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाना जरूरी होगा। इसके लिए दुकान के सामने पर्याप्त बैरिकेडिंग तथा पर्याप्त दूरी के अंतराल पर गोल घेरा बनाकर ग्राहक को खड़ा कराने की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर तथा हैंड ग्लब्स व मास्क का प्रयोग स्वयं तथा वहां कार्यरत सभी कार्मिकों को करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप्प तथा आयुष कवच को दुकान मालिक तथा वहां के सभी कार्मिक के फोन में डाउनलोड रहना चाहिए।

ग्राहकों को भी मास्क लगाने तथा इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उस स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।

रिपोर्ट: अनूप कुमार हेमकर

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