उन्नाव केस: ड्राइवर और क्लीनर का नार्को टेस्ट कराने की कोर्ट ने दी इजाजत

सीबीआई के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने रायबरेली में उन्नाव रेपकांड की पीड़िता की कार में हुए एक्सीडेंट के मामले में निरुद्ध ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल व खलासी मोहन श्रीवास का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट तथा ब्रेन फिंगर प्रिन्टिंग टेस्ट विधिनुसार कराने की अनुमति सीबीआई को दी है।

Update: 2019-08-09 16:44 GMT

लखनऊ: सीबीआई के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने रायबरेली में उन्नाव रेपकांड की पीड़िता की कार में हुए एक्सीडेंट के मामले में निरुद्ध ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल व खलासी मोहन श्रीवास का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट तथा ब्रेन फिंगर प्रिन्टिंग टेस्ट विधिनुसार कराने की अनुमति सीबीआई को दी है।

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उन्होंने यह आदेश सीबीआई की अर्जी व अभियुक्तों की सहमति पर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही अभियुक्तों को 14 अगस्त की सांय चार बजे तक सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का भी आदेश दिया है।

शुक्रवार को सीबीआई के डिप्टी एसपी राम सिंह ने अभियुक्तों का यह सभी टेस्ट कराए जाने की अनुमति मांगी। कहा कि इस मामले की विवेचना के लिए अभियुक्तों की यह सभी टेस्ट कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए अदालत में अपने बयान के जरिए सहमति भी दे दी है।

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बीते 30 जुलाई को पीड़िता के चाचा महेश सिंह ने एक्सीडेंट के इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य को नामजद करते हुए हत्या व हत्या की साजिश, हत्या का प्रयास तथा जानमाल की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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