MLA कुलदीप सेंगर को सजा का ऐलान, लाखों का लगा जुर्माना
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में सजा पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में सजा पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले मंगलवार और शुक्रवार को दिल्ली के कोर्ट में बहस पूरी हुई। सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिक से अधिक सजा की मांग की और पीड़ित के लिए उचित मुआवजा मांगा था। तो वहीं सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी।
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सेंगर के वकीलों ने दलील दी थी कि सेंगर की दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए।
सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था।
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बता दें कि विधायक सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया था। 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था।
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यह है मामला
2017 में विधायक कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में पीड़िता को अगवा कर गैंगरेप किया था। जुलाई 2019 में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर पर यह एक्सीडेंट करवाने का भी आरोप लगा था, लेकिन जांच में उसे क्लीनचिट दे दी गई थी।