HC ने कहा- 15 दिन के भीतर बौद्ध भिक्षुओं को मुफ्त भोजन और आवास दिलाए सरकार
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमतीनगर स्थित बौद्ध रिसर्च इंस्टीटयूट में बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में लगे बौद्ध भिक्षुओं को मुफ्त भोजन और आवास ना प्रदान करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को मामले में पूरा ध्यान देते हुए पंद्रह दिन के भीतर प्रकरण के निदान का आदेश दिया है। ये आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस विजयलक्ष्मी की बेंच ने दिया।
ये था मामला
-याचिका 'बौद्ध भिक्षु बोधिरतन थारो' की ओर से दायर किया गया था।
-याची का कहना था कि उक्त संस्थान सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी से संचालित हो रहा है।
-सोसायटी के विभिन्न उद्देश्यों में से एक धर्म और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में लगे बौद्ध भिक्षुओं को मुफ्त भोजन और आवास मुहैया कराना भी है।
-लेकिन पिछले एक माह से बौद्ध भिक्षुओं को ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
सरकार ने दिया जवाब
-वहीं सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि गत 18 जुलाई 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए फौरी तौर पर डेढ़ लाख रुपए जारी किया गया है।
-बौद्ध भिक्षुओं को भोजन और आवास उपलब्ध कराने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।