इलाहाबाद: यूपी सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि सरकार ने गन्ना मूल्यों के बकाए को लेकर साल 2012-2014 के बीच तेरह सौ करोड़ रुपए चीनी मिल मालिकों का ब्याज माफ कर दिया है। सरकार ने यह हलफनामा मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
कोर्ट राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई कर रही हैै। ज्ञात हो कि किसानों की तरफ से दाखिल इस जनहित याचिका पर पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों के समस्त गन्ना मूल्यों के बकाए राशि का भुगतान चीनी मिलों से सरकार सुनिश्चित कराए।
सरकार ने कर दिया है भुगतान
यही नहीं यह भी कहा गया था कि अगर चीनी मिलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हो सके तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद चीनी मिलों ने काफी हद तक किसानों को उनके गन्ना मूल्यों का भुगतान कर दिया। लेकिन अभी भी कई चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया।