Unlock 4.0: योगी सरकार की गाइडलाइंस, UP में खूलेगा ये सब, इन पर होगी पाबंदी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी प्रदेश में अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
लखनऊ: केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 में कई बदलाव किए हैं। अब इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी प्रदेश में अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में अधिकांश केंद्र सरकार के दिशा-निर्देंशों के ही नियम हैं। अब यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चलेंगी, तो वहीं स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन शनिवार-रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाजार, दुकान, मॉल, दफ्तर आदि पहले की तरह बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह बंदी सैनिटाइजेशन अभियान के लिए की गई है।
सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कॉलेज जा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अभिभावकों से लिखित में इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही कहा गया है कि स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें...दर्दनाक सड़क हादसा: खून से सन गई सड़क, मौत से परिवार में पसरा मातम
इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की इजाजत रहेगी। इसके अलावा 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवा को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
यह भी पढ़ें...घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा: प्रशासन में मचा हड़कंप, जांच कर रही पुलिस
इन पर रहेगी पाबंदी
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थानों पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की इजाजत रहेगी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा।
यह भी पढ़ें...आजम की शातिर बहन: बंगले के लिए किया बड़ा फर्जीवाड़ा, अब नहीं बचेंगी
राज्य में 21 सितंबर के बाद शादी समारोह, समस्त सामाजि, अंतिम संस्कार और आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। इतनी ही छूट राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को भी दी जाएगी। लेकिन इस दौरान फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड-19 नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।