Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित, अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी का मामला एसीजीएम पंचम की अदालत में चल रहा है।
Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को दिन में दो बजे होगी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत से समय मांगा है। न्यायमूर्ति मुनीर ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वकीलों को #वाराणसी कोर्ट के समक्ष दायर रिकॉर्ड के दस्तावेज (फोटोस्टेट प्रतियां) दाखिल करने और 19 अक्टूबर को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की पीठ ने प्रथम दृष्टया मौखिक टिप्पणी की कि आम तौर पर, आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का दायरा काफी संकीर्ण है।
आपको बता दें कि काशी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रकरणों पर आज सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में पक्षकार बनाने के लिए पड़ी अर्जियों पर जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी थी जबकि रिवीजन याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी।
पक्षकार बनाने के मामले में सुनवाई आज
ज्ञानवापी-श्रृंगार गोरी मामले में जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने पिछली तिथि पर ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी थी। अपील को खारिज करते हुए जिला जज ने तर्क दिया था कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में पूरे परिसर और कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस कारण यदि कार्बन डेटिंग के दौरान शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।
इसके साथ ही पिछली तिथि पर अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में पक्षकार बनाने से जुड़ी अर्जियों पर भी सुनवाई शुरू की थी। इस मामले में आज अदालत में आगे की सुनवाई होगी। इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए अभी तक वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी, गिरीश उपाध्याय, मुख्तार अहमद समेत चार लोगों ने अपना पक्ष रखा है।
नेताओं की बयानबाजी पर आ सकता है आदेश
ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी का मामला एसीजीएम पंचम की अदालत में चल रहा है। नेताओं की बयानबाजी से धार्मिक भावना भड़काने के मामले में आज अदालत की ओर से महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की ओर से विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करने की गुहार लगाई गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से सपा मुखिया अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।