वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन न भर पाने वाले की याचिका खारिज

निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता बी.एन. सिंह का कहना था कि 3 बजे तक नामांकन फार्म जमा करने वालों को अनुमति दी गयी थी। साढ़े ग्यारह बजे रात तक फार्म जमा हुए। याची समय से नही आया।

Update: 2019-05-06 15:46 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरने में नाकाम विष्णु स्वरूप के मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.के. गुप्त तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है।

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निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता बी.एन. सिंह का कहना था कि 3 बजे तक नामांकन फार्म जमा करने वालों को अनुमति दी गयी थी। साढ़े ग्यारह बजे रात तक फार्म जमा हुए। याची समय से नही आया। समय बीत जाने के बाद आने के कारण याची को अनुमति नियमानुसार नहीं दी गयी। याची का कहना था कि उसे नामांकन फार्म जमा करने से रोका गया। उसके अधिकारों का हनन किया गया है।

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