होली के लिए गाइडलाइनः योगी सरकार ने लगाई ये रोक, फीका हुआ त्योहार का मजा
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज इस सम्बन्ध में जिले के आलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर इस आशय के निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान 60 साल से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकेगा।
लखनऊ: कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। आने वाले त्यौहारों पर एक ही स्थान पर अत्यधिक भीड़-भाड़ न होने पाए इसके लिए प्रदेश के आलाधिकारियों को सचेत रहने को कहा गया है। होली के त्यौहार पर बिना प्रशासन की अनुमति के यदि जुलूस आदि निकाला गया तो पुलिस उनसे सख्ती से निबटेगी।
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होली के त्यौहार पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की कोविड जांच जरूर की जाए
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज इस सम्बन्ध में जिले के आलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर इस आशय के निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान 60 साल से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा बीमार लोगों को भी इसमें शामिल न किया जाए। यह भी कहा गया है कि होली के त्यौहार पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की कोविड जांच जरूर की जाए।
आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्णतः पालन हो
इन निर्देशों में कहा गया है कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्णतः पालन हो।
उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए सम्पन्न कराया जाए
कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए कक्षा-1 से 8 तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च, तक होली अवकाश रहेगा। इनके अलावा, शेष शिक्षण संस्थानों में जहां पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, यह अवकाश 25 से 31 मार्च, तक होगा। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए सम्पन्न कराया जाए।
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सार्वजनिक स्थलों पर भीड़'-भाड़ न हो सके इसके लिए पुलिस से कड़े कदम उठाने को कहा गया है
राज्य सरकार ने इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित व प्रेरित करने के साथ ही वैक्सीन का वेस्टेज हर हाल में रोकने को कहा है। परिपत्र में कहा कि इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर में प्रतिदिन कोविड-19 सम्बन्धी समीक्षाएं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएं। ट्रैनिग इंस्टीट्यूट आदि में बाहरी आवागमन पर नियंत्रण हो। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न हो सके इसके लिए पुलिस से कड़े कदम उठाने को कहा गया है।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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