जनता को राहतः हड़बडाएं नहीं, वाहन टैक्स जमा करने की बढ़ गई मियाद

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक योगी सरकार ने माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया है। योगी सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत प्रदान की है।

Update:2020-07-23 12:26 IST

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बीते मार्च माह में पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन की सभी यात्री व मालवाहक वाहन नहीें चले। इसको लेकर ट्रक व बस आपरेटरों के वाहनों पर टैक्स माफी का एक प्रस्ताव परिवहन विभाग ने शासन को भेजा था।

बुधवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए यात्री वाहनों का दो महीने का और माल वाहक वाहनों का एक महीने का टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब चार लाख यात्री वाहनों और डेढ़ लाख माल वाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, लेकिन इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

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यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक योगी सरकार ने माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया है। योगी सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत प्रदान की है। इस छूट को देते समय यह माना गया कि माल वाहन केवल एक महीने ही नहीं चले उसके बाद मई से आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए माल वाहनों को उपयोग में लाया जाना लगा। इसी तरह यात्री वाहन अप्रैल व मई दो महीने नहीं चले। एक जून से यात्री वाहन भी संचालित होने लगे थे।

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पांच फीसदी लगने वाली पेनाल्टी में छूट

इससे पहले योगी सरकार लॉकडाउन के कारण मार्च और अप्रैल का कर न जमा करने वाले यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के स्वामियों को पांच फीसदी लगने वाली पेनाल्टी में छूट भी दे चुकी है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आरके सिंह के मुताबिक जिन वाहन संचालकों ने अप्रैल का टैक्स जमा कर दिया है उनका कर आगे के महीनों में समायोजित कर दिया जाएगा।

जब वाहनों का संचालन ही नहीं हुआ तो टैक्स कैसे भरें?

बता दे कि बीते दिनों टैक्स माफी को लेकर बस और ट्रक ऑपरेटरों ने यूपी के परिवहन मंत्री से मुलाकात कर कहा था कि जब वाहनों का संचालन ही नहीं हुआ तो टैक्स कैसे भरें? बस और ट्रक आपरेटरों ने मांग की थी कि लॉकडाउन अवधि के वाहनों पर टैक्स और उस पर लगने वाली पेनल्टी माफ की जाये। इसके बाद, उस समय परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया था कि बस और ट्रक ऑपरेटरों की मांग को देखते हुए छूट का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से मिलने वाले दिशा-निर्देश के तहत आगे कार्रवाई बढ़ेगी। प्रस्ताव मंजूर होते ही ऑपरेटरों को छूट दी जाएगी।

रिपोर्ट- मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ

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