UP News : योगी सरकार ने पीसीएस अफसरों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं देने पर होगी कार्रवाई

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएसएस अफसरों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है।

Newstrack :  Network
Update:2024-12-26 17:48 IST

CM Yogi (Pic - Social Media)

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएसएस अफसरों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि पीसीएस अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा स्पैरो पोर्टल पर दर्ज कराएं, अन्यथा उनकी पदोन्नति को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने सभी पीसीएस अफसरों को 31 दिसम्बर 2024 तक धारित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण स्पैरो (sparrow- pcs.up.gov.in) पोर्टल पर अपने आईडी पास-वर्ड का प्रयोग करते हुए प्रत्येक दशा में 31 जनवरी 2025 तक भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्पैरो पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनकी पदोन्‌नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।


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