योगी सरकार की अच्छी पहल, UP में बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

योगी सरकार गरीब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Written By :  Rahul Singh Rajpoot
Newstrack :  Network
Update: 2021-07-03 17:51 GMT

कॉसेप्ट फोटो, सोशल मीडिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगार युवाओं को लिए अलग-अलग स्कीम लेकर आ रही है, चाहे वह सरकारी पदों को भरने का काम हो या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करने का, ये युवाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वह नौकरी करेंगे या फिर बिजनेस, इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार गरीब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

क्या है योजना?

अगर अनुसूचित जाति के युवा बेरोजगार हैं और उनमें कुछ कर गुजरने की चाहत है तो उनका सपना साकार हो सकता है, क्योंकि सूबे की योगी सरकार ऐसे युवाओं को बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी, साथ ही इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस मदद के तहत चाहे वह अपनी दुकान खोले या फिर अपने पुस्तैनी काम को नया आयाम दे सके। इसके लिए सरकार उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लिया। बस आवेदन करने वाले युवा की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा लाभ

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत यह लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिक, सिलाई की दुकान के अलावा महिलाओं के लिए आटा-मसाला चक्की योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसका लाभ होगा।

शहरी व ग्रामीण की वार्षिक आय

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। आवेदक को परियोजना लागत 25 फीसद या अधिकतम 10,000 रुपये मार्जिन मनी के रूप में अनुदान दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्गमीटर स्थल है तो कुल लागत का 78000 रुपये में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा।

लांड्री व ड्राई क्लीनिक योजना

लांड्री के लिए 2.16 लाख आर ड्राई क्लीनिक के लिए एक लाख रुपये ऋण दिलाया जाएगा। दोनों योजनाओं में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। शेष धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। आवेदक को 60 मासिक किस्तों में पैसा वापस करना होगा। इच्छुक लोग विकास भवन के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

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