Uttarakhand: कोरोना कर्फ्यू में हुआ बदलाव, यहां जारी रहेंगे प्रतिबंध, जानिए किसे मिली राहत

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने जारी प्रतिबंधों में नया बदलाव किया है। अब बाजारों और दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया कर दिया गया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Ashiki
Update: 2021-06-09 01:22 GMT

कांसेप्ट इमेज (फोटो सोशल मीडिया )

Uttarakhand corona curfew : उत्तराखंड में कोरोना वायरस (Corona case in Uttarakhand) के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने जारी प्रतिबंधों में नया बदलाव किया है। इसके पहले 7 जून को कोरोना गाइडलाइन (corona guideline in Uttarakhand) जारी की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब बाजारों में दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में जानिए किसे मिली राहत और कहां जारी रहेंगे प्रतिबंध-

उत्तराखंड सरकार की ओर जारी नए आदेश के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान इस दौरान खुले रह सकेंगे। सभी प्रतिष्ठानों को 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम और बार जैसी सेवाएं अभी बंद रहेंगी।

मालवाहक वाहनों को इंटर स्टेट परिवहन की अनुमति

सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और इंटर स्टेट परिवहन की अनुमति दे दी गई है। वहीं 12 और 13 जून को नगर निकाय हर सार्वजनिक स्थल जैसे- आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज कराएगा।

होम डिलीवरी की सुविधा

प्रदेश सरकार की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार आम जनता फल और सब्जियों की सीधी खरीद के लिए परिसर में सीधे प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा होटल, रेस्त्रां में बैठकर लोग नहीं खा सकेंगे, होम डिलीवरी (home delivery) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य क्षेत्रों में चलने वाले मालवाहक और अन्य वाहनों के चालकों और यात्रियों की सुविधा के लिए खाने को पैक करने और भेजने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, मिंत्रा जैसे सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। 

परिचय पत्र दिखाना होगा अनिवार्य

राज्य में किसी भी जगह पर चेकिंग के दौरान कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

इन सेवाओं पर नहीं लगेगी रोक

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी। डीटीएच और ऑप्टिकल, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां भी खुली रहेंगी। 

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