Uttarakhand News: नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, उम्रकैद के साथ-साथ 10 करोड़ के जुर्माने का है प्रावधान
Uttarakhand: राज्य में नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी।
Uttarakhand: प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले दिनों छात्रों और बेरोजगार युवकों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बर तरीके से हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर राज्य की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना है। इस फजीहत के बाद राज्य में नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत) ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर गर्वनर ने 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाया है। इस कानून में दोषियों के विरूद्ध काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्र कैद और 10 करोड़ रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
नकल के खिलाफ सख्त कानून
नकल के खिलाफ भी कानून में बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन साल की जेल के साथ पांच लाख रूपये का न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वह परीक्षार्थी दोबारा किसी प्रतियोगी परीक्षा में इसी जुर्म के लिए पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की जेल और न्यूनतम 10 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा किसी परीक्षार्थी के नकल करते हुए पाया जाता है और उसके खिलाफ दोष साबित हो जाते हैं तो उसे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से 10 साल के लिए डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोबारा इसी जुर्म में पकड़े जाने पर आजीवन डिबार किए जाने का प्रावधान है। बता दें कि इससे पहले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठा चुकी है। यूपी सरकार ने नकल कराने और करते हुए पाए जाने पर दोषी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।