बहरीन : आतंकवाद के आरोपों में 10 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

बहरीन के उच्च आपराधिक न्यायालय ने आतंकवाद के आरोपों में 10 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उनकी बहरीन की नागरिकता रद्द कर दी है।

Update:2017-11-01 09:55 IST

मनामा: बहरीन के उच्च आपराधिक न्यायालय ने आतंकवाद के आरोपों में 10 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उनकी बहरीन की नागरिकता रद्द कर दी है। इनमें से एक अभियुक्त को गैर कानूनी रूप से तलवार रखने के लिए एक महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।

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सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, आतंक अपराध अभियोजन प्रमुख अधिवक्ता जनरल अहमद अल हमादी ने मंगलवार को कहा, "सभी दस आतंकवादियोंको बहरीन के कानून के प्रावधानों के विरुद्ध आतंकवादी समूह गठित करने और उन्हें संचालित करने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियारों के निर्माण के लिए विस्फोटक और अन्य उपकरण रखने और उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने का दोषी पाया गया है।"

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जांच में पता चला है कि एक व्यक्ति बहरीन के लोगों को अपने संगठन में शामिल करके उन्हें हथियारों और विस्फोटकों के प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इराक और ईरान भेजता था।

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हमादी ने कहा, "उस शख्स ने बहरीन में आतंकवादी हमले कराने के उद्देश्य से आतंकवादी समूह का गठन किया था।"

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अधिकारी ने बताया कि जब संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, तो उनके घरों से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और इससे लिए इस्तेमाल होने वाली कई अन्य चीजें बरामद हुई थी।

-आईएएनएस

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